Darbhanga News: दरभंगा. विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन एवं अन्य बिंदुओं को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कौशल कुमार ने मंगलवार को बैठक की. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन 10 से 17 अक्तूबर तक होगा. नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक संचालित होगी. नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले उम्मीदवार काे भारत का नागरिक होना चाहिए. उम्मीदवार का राज्य के किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए.
सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों का नामांकन शुल्क 10 हजार रुपये
बताया कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों का नामांकन शुल्क 10 हजार रुपये एवं एससी -एसटी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए नामांकन शुल्क पांच हजार रुपये निर्धारित है. उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 20 अक्तूबर है. मतदान की तिथि 06 नवंबर एवं मतगणना 14 नवंबर को निर्धारित है. कहा है कि नाम निर्देशन की अंतिम तिथि से दस दिन पूर्व तक प्राप्त सभी प्रारूप 06 एवं स्थानांतरण से संबंधित प्रारूप 08 का निष्पादन किया जायेगा. नाम निर्देशन की अंतिम तिथि को निर्वाचक सूची अंतिम रूप से तैयार कर ली जायेगी. इसके उपरांत निर्वाचक सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा.नियुक्त किये गये 359 सेक्टर पदाधिकारी
कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने को लेकर आदर्श आचार संहिता, व्यय लेखा अनुश्रवण एवं विधि व्यवस्था के संदर्भ में की गई निरोधात्मक कार्रवाई के लिये सेक्टर अधिकारी, एफएसटी, एसएसटी का गठन किया गया है. कुल 359 सेक्टर प्राधिकारी, 38 एफएसटी, 48 एसएसटी, 14 एइओ, 10 एटी, 20 भीएसटी, 10 भीभीटी एवं 05 एक्साइज टीम बनायी गयी है. जिला स्तर पर व्यय लेखा, आदर्श आचार संहिता एवं विधि-व्यवस्था के संधारण से संबंधित शिकायत अनुश्रवण एवं जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित की गई है. नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत है. इसकी दूरभाष संख्या-06272-240010, 06272-240011, 06272-1950 है. इसके मुख्य नोडल पदाधिकारी संयुक्त राज्यकर आयुक्त प्रतिमा कुमारी हैं. इनका मोबाइल नंबर 8544402142 है. आइसीडीएस डीपीओ चांदनी सिंह नोडल पदाधिकारी बनायी गयी है. इनका मोबाइल नंबर 9431005040 है.विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति बन सकता पोलिंग एजेंट
कहा कि पूर्व में यह प्रावधान था कि पोलिंग एजेंट उसी मतदान केंद्र अथवा पड़ोस के मतदान केंद्र का मतदाता होना चाहिए. आयोग ने इस प्रावधान में छूट दी है. अब पोलिंग एजेंट उसी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी निर्वाचक हो सकता है. केंद्र अथवा राज्य सरकार में मंत्री अथवा एमपी, एमएलए, एमएलसी, मेयर, नगरपालिका-नगर पंचायत-जिला परिषद-पंचायत निकाय के चेयरपर्सन, सरकार से किसी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाले अथवा सरकारी/ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पार्ट टाइम जॉब करने वाले व्यक्ति, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी अथवा पारा मेडिकल स्टाफ, पीडीएस दुकानदार,आंगनबाड़ी कर्मी, सरकारी पदाधिकारी/कर्मी,अन्य कोई व्यक्ति, जिन्हें सुरक्षा प्राप्त है, मतदान अभिकर्ता नहीं बन सकते हैं. बैठक में राजनीतिक दलों की ओर से मुकुंद कुमार चौधरी, दीपेश कुमार राम, अविनाश कुमार ठाकुर, प्रदीप कुमार महतो, जवाहरलाल शर्मा, देवेंद्र कुमार झा, गगन कुमार झा, सत्यनारायण पासवान, रौशन कुमार राय आदि मौजूद थे.
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