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Darbhanga news: कई आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Updated at : 03 Dec 2025 10:03 PM (IST)
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Darbhanga news: कई आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Darbhanga news:अदालत ने बुधवार को दहेज के लिए महिला की हत्या से संबंधित एक मामले में धोई नवटोली निवासी उमाशंकर पासवान और मंजू देवी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी.

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Darbhanga news: दरभंगा. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने बुधवार को दहेज के लिए महिला की हत्या से संबंधित एक मामले में धोई नवटोली निवासी उमाशंकर पासवान और मंजू देवी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. दोनों के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज है. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसी मामले के दो अन्य आरोपित सह मृतिका की गोतनी मनीषा देवी और लक्ष्मण पासवान का अग्रिम जमानत आवेदन भी अदालत ने खारिज कर दिया है. वहीं दूसरी ओर अदालत ने रिश्ते की चचेरी भाभी के साथ आठ वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाकर कई बार गर्भपात कराने, शादी करने का आश्वासन देकर एक बच्चा पैदा करने, साथ रखने से इंकार करने के आरोप में महिला थाना में दर्ज मामले के आरोपित बहेड़ा थाना क्षेत्र के महिनाम गांव के अभिषेक मोहन झा की अग्रिम जमानत आवेदन भी अदालत ने खारिज कर दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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