Darbhanga News: विजय कुमार गुप्ता, केवटी. मनरेगा में मनमानी व भ्रष्टाचार चरम पर है. इस योजना में मृत व्यक्ति भी मजदूरी करता है. इतना ही नहीं, मृत व्यक्ति के नाम पर मास्टर रोल भरकर भुगतान भी कर दिया जाता है. इस तरह का मामला असराहा पंचायत में सामने आया है. जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद इसमें संलिप्त दोषियों पर विभागीय स्तर से कार्रवाई भी की गयी. दोषियों पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया.
क्या है मामला
असराहा पंचायत में योजना संख्या 0519002001/आरसी/20508133 में मनरेगा योजना वित्तीय वर्ष 2022-2023 में असराहा निवासी मो. मक्की की पत्नी शाहिया खातून के नाम पर मजदूरी का मास्टर रोल संख्या 1375 में हाजिरी बनाकर 2520 रुपये भुगतान किया गया, जबकि मो. मक्की की पत्नी शाहिया खातून का निधन 13 जून 2020 में ही हो चुका था. बताया जाता है कि जब शाहिया खातून का बैंक खाता बंद होने से राशि रिजेक्ट हो गया, तब रिजेक्ट एफटीओ का रिजनेरेशन कर जॉब कार्ड संख्या 8152 को दूसरे बैंक खाते से संबद्ध कर असराहा निवासी तहसीन जवी के खाते से भुगतान करा दिया गया. इस मामले में पंचायत के जेठियाही निवासी विपत राम ने परिवाद दायर किया था. इसके बाद इसका खुलासा हुआ.डीडीसी ने कार्रवाई का दिया आदेश
इस मामले की जानकारी मिलते ही डीडीसी चित्रगुप्त कुमार ने पीओ मनरेगा से जांच करायी. इसमें मामला सत्य पाये जाने पर डीडीसी ने 25 जनवरी 2025 को तत्कालीन पीओ विनीत झा, लेखापाल संदीप कुमार, पंचायत रोजगार सेवक संजय कुमार, लेबरमेट राजेश शर्मा, मुखिया साजरा परवीन, वर्तमान लेखापाल कुमारी राधा मोहन राय, तत्कालीन जेइ सह वर्तमान में कुशेश्वरस्थान पूर्वी में पदस्थापित विजय कुमार भास्कर से स्पष्टीकरण मांगा था. स्पष्टीकरण मिलने के बाद 12 अप्रैल 2025 को डीडीसी ने कार्रवाई करते हुए दोषी लोगों पर एक-हजार रुपए अर्थदंड लगाया. मनरेगा पीओ अमित कुमार वर्मा को आदेश का तामिला संबंधित लोगों को कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का डीडीसी ने आदेश दिया था.राजेश को अब कभी नहीं मिलेगा लेबरमेट का काम
इस मामले में तत्कालीन पीओ विनीत झा, लेबर मेट राजेश शर्मा, तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक संजय कुमार, तत्कालीन लेखापाल संदीप कुमार, मुखिया साजरा परवीन, वर्तमान लेखापाल कुमारी राधा मोहन राय, तत्कालीन जेइ विजय कुमार भास्कर पर एक-एक हजार अर्थदंड लगाया गया. सभी को अलग-अलग 1504 रुपए (अर्थदंड के साथ) राज्य इंप्लायमेंट फंड के अधिकारिक बैंक खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है. वहीं भविष्य में लेबरमेट का कार्य राजेश शर्मा को नहीं देने का आदेश दिया गया है.कहते हैं अधिकारी
डीडीसी कार्यालय से मिले आदेश के आलोक में जांचोपरांत दोषी पाये गये कर्मियों, पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि को आदेश का तामिला कराते हुए प्रतिवेदन डीडीसी कार्यालय को भेज दिया गया है. अर्थदंड सहित राशि प्रत्येक को 1504 रुपए जिला के राज्य इंप्लायमेंट फंड के आधिकारिक बैंक के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है.– अमित कुमार वर्मा, पीओ मनरेगा.
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