दरभंगा.राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव नगर पालिका में अभ्यर्थियों के खर्चिलें चुनाव अभियान पर रोक लगाने एवं विधि व्यवस्था को लेकर डीएम को दिशा-निर्देश दिया. नामांकन को लेकर वाहनों के काफिलें,बड़े-बड़े बैनर तोरण द्वार आदि की अनुमति नही दी जायेगी. आदेश का उल्लंघन आचार संहिता के दायरे में आएगा. सार्वजिक अथवा निजी दिवार पर नारा लिखने एवं पोस्टर साटने पर प्रतिबंध रहेगा. नियत स्थान पर अपने प्रचार-प्रसार के भुगतान के आधार पर ही होडिंग लगा सकता है. नामांकन स्थल पर वाहनों के काफिला या जूलुस लेकर आचार संहिता उल्लंघन माना जायेगा.
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नामांकन पर चुनाव आयोग की नजर
दरभंगा.राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव नगर पालिका में अभ्यर्थियों के खर्चिलें चुनाव अभियान पर रोक लगाने एवं विधि व्यवस्था को लेकर डीएम को दिशा-निर्देश दिया. नामांकन को लेकर वाहनों के काफिलें,बड़े-बड़े बैनर तोरण द्वार आदि की अनुमति नही दी जायेगी. आदेश का उल्लंघन आचार संहिता के दायरे में आएगा. सार्वजिक अथवा निजी दिवार पर नारा […]
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