संबंधित क्षेत्र के होंगे प्रस्तावक व समर्थक

Published at :31 Mar 2017 4:59 AM (IST)
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संबंधित क्षेत्र के होंगे प्रस्तावक व समर्थक

निगम चुनाव. नामांकन प्रपत्र के साथ लगाना होगा बकाया नहीं का प्रमाणपत्र प्रशासन ने निगम चुनाव को ले जारी किया निर्देश दरभंगा : नगर निगम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देष जारी कर दिया है. अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र 12 में स्वयं नामांकन पत्र जमा किया जायेगा. नामांकन पत्र अधिकतम दो सेट में जमा […]

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निगम चुनाव. नामांकन प्रपत्र के साथ लगाना होगा बकाया नहीं का प्रमाणपत्र

प्रशासन ने निगम चुनाव को ले जारी किया निर्देश
दरभंगा : नगर निगम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देष जारी कर दिया है. अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र 12 में स्वयं नामांकन पत्र जमा किया जायेगा. नामांकन पत्र अधिकतम दो सेट में जमा किया जा सकता है. संवीक्षा में दोनों सेट सही पाये जाने पर अगर उम्मीदवार किसी एक सेट से अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो दोनों सेट वापस माना जाएगा. नामांकन शुल्क के रूप में निम्नांकित राशि का नाजीर रसीद/ट्रेजरी चालान प्रमाण स्वरूप मूल में संलग्न करना होगा. उसी वार्ड के नामांकन का दूसरा सेट (यदि हो) जमा किये जाने की स्थिति में नाजीर रसीद/ट्रेजरी चालान की छाया प्रति मान्य होगा. आरक्षित कोटि के व्यक्तियों तथा सभी कोटि की महिलाओं के लिए एक हजार रूपये तथा आरक्षित कोटि से भिन्न व्यक्तियों के लिए दो हजार रूपये नामांकन शुल्क के रूप में लगेगा.
अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारी से बना जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा. उम्मीदवार किसी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है परन्तु प्रस्तावक तथा समर्थक उसी वार्ड का होगा, जिस क्षेत्र से अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहा है. अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक को सभी कर भुगतान से संबंधी साक्ष्य नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा. अगर निगम क्षेत्र में मकान/दुकान नहीं है, तो इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा.
ये नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना/ साक्षरता अभियान/ विशेष शिक्षा केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. नगरपालिका/पंचायत के अधीन मानेदय/ अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र/ न्याय मित्र/ विकास मित्र या अन्य कर्मी, पंचायत में मानदेय पर कार्यरत दलपति, केन्द्र, राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक/ गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत/ पदस्थापित/ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ शिक्षक/ प्रोफेसर/ शिक्षकेत्तर कर्मचारी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. कार्यरत होमगार्ड, सरकारी वकील, लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता, सहायक लोक अभियोजक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. साथ ही ऐसे लोग प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकेंगे. सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जन वितरण प्रमाणी के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्त्ता तथा अकार्यरत गृहरक्षक प्रस्तावक या समर्थक हो सकते हैं. एजीपी एवं एपीपी जो केवल शुल्क पर नियुक्त किये जाते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं. प्रस्तावक/समर्थक के लिए भी वही अर्हता होगी, जो अभ्यर्थी के लिए है.
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