छिंटाकशी करनेवालों को हो सकती तीन साल की सजा

Published at :10 Jan 2016 8:34 PM (IST)
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छिंटाकशी करनेवालों को हो सकती तीन साल की सजा

छिंटाकशी करनेवालों को हो सकती तीन साल की सजा यौन उत्पीड़न के बावत विधिक जागरूकता शिविर में जानकारीअलीनगर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को अलीनगर पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को कानूनी जानकारी दी गयी. अधिवक्ता राजनाथ यादव की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में निर्धारित विषय यौन […]

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छिंटाकशी करनेवालों को हो सकती तीन साल की सजा यौन उत्पीड़न के बावत विधिक जागरूकता शिविर में जानकारीअलीनगर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को अलीनगर पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को कानूनी जानकारी दी गयी. अधिवक्ता राजनाथ यादव की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में निर्धारित विषय यौन उत्पीड़न पर प्रकाश डालते हुए अधिवक्ता उमेश नाथ झा ने कहा कि महिलाओं को इशारे बाजी करना, शरीर पर हाथ लगाना, कपड़ा खींचना एवं सुनाकर अश्लील टिप्पणी करना आदि यौन शोषण के अंतर्गत आता है. भादवि की धारा 354 ए तथा 354 डी के दायरे में ये अपराध में आते हैं जिसके लिये तीन साल की सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा लोगाें को नैतिक गुणों के साथ-साथ कानूनी जानकारी भी रखनी आवश्यक है. अधिकार के प्रति जागरूक होने के साथ ही कर्तव्य के प्रति भी जवाबदेह बनें. अपनी जानकारी दूसरों तक पहुचाएं ताकि अच्छे समाज का निर्माण हो. उनहोंने शिविर के उद्देश्य पर प्रकाश देते हुए कहा कि इससे लोगों को कानूनी जानकारी मिल रही है. उन्होंनें यह भी कहा, सभ्य समाज मुकदमेबाजी से दूर रहा करता है. शिविर में सहायक जिला विधिक सेवा गौरव कुमार, पीएलवी पुण्यानन्द ठाकुर ने भी अपने विचार रखे. इसमें उपसरपंच लाल मोहम्मद, पूर्व मुखिया रामशरण साहु, लुत्फुर रहमान डाबर सहित कई लोग मौजूद थे.

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