बीइओ कि विरुद्ध कोर्ट में नालिसी

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बिरौल : स्थानीय व्यवहार न्यायालय में मध्य विद्यालय साहो के शिक्षक द्वारा पिस्तौल की नोक पर जबरन त्याग पत्र देने की नालिसी की गयी. इस मामले में बीइओ शालिक राम शर्मा ने शिक्षक द्वारा लगाये आरोप को निराधार बताया. बीइओ श्री शर्मा ने बताया कि जबरन त्याग पत्र नहीं लिया गया है. बल्कि स्वयं शिक्षक […]

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बिरौल : स्थानीय व्यवहार न्यायालय में मध्य विद्यालय साहो के शिक्षक द्वारा पिस्तौल की नोक पर जबरन त्याग पत्र देने की नालिसी की गयी. इस मामले में बीइओ शालिक राम शर्मा ने शिक्षक द्वारा लगाये आरोप को निराधार बताया. बीइओ श्री शर्मा ने बताया कि जबरन त्याग पत्र नहीं लिया गया है. बल्कि स्वयं शिक्षक ने अपने इच्छा से 9 जुलाई को शिक्षक द्वारा त्याग पत्र देने के दौरान दिया है. उन्होंने बताया कि प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के निर्गत पत्र के आदेशानुसार जो नियोजित शिक्षक फर्जी अथवा धोखाधड़ी से शिक्षक के रुप में नौकरी कर रहें हैं. उक्त त्याग पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेज दी गयी है. बता दें कि 9 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय भरही के शिक्षक सैंथल यादव, प्राथमिक विद्यालय हाटगाछी सुपौल के अनिल कुमार, मध्य विद्यालय हनुमाननगर के सुकृ ति सिंह ,मध्य विद्यालय लदहो के किरण कुमारी, मध्य विद्यालय खेबा के पप्पू कुमार एवं मध्य विद्यालय साहो कमल नारायण मंडल ने एक साथ त्याग पत्र दिया था.

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