हत्या मामले में दो दोषी करार, सजा 27 को
Updated at : 24 Aug 2019 2:38 AM (IST)
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पोती के ससुराल में आरोपितों ने कर दी थी हत्या दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह हमबीर सिंह बघेल की अदालत ने हत्या के एक मामले में मनीगाछी थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी महावीर दास और वकील दास को दोषी पाया है. अदालत ने दोषी पाने के उपरांत […]
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पोती के ससुराल में आरोपितों ने कर दी थी हत्या
दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह हमबीर सिंह बघेल की अदालत ने हत्या के एक मामले में मनीगाछी थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी महावीर दास और वकील दास को दोषी पाया है. अदालत ने दोषी पाने के उपरांत दोनों को मंडल कारा दरभंगा भेज दिया है.
सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. मामले में सूचक के अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्र के अनुसार दोनों आरोपितों ने मनीगाछी थाना क्षेत्र के नरहा गांव निवासी लाल चंद्र दास की हत्या कर दी थी. श्री मिश्र ने बताया कि लाल चंद्र दास अपनी पोती के ससुराल नारायणपुर गांव गया हुआ था. वहां दोनों आरोपितों ने 19 फरवरी 2010 को उसकी हत्या कर दी थी. इस संबंध में मृतक के पुत्र केवल दास के बयान पर मनीगाछी थाना की पुलिस ने मनीगाछी थाना कांड संख्या 35/2010 दर्ज किया था. मामले में आरोप गठन के पश्चात अभियोजन की ओर से आज गवाहों की गवाही करायी गयी. पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ देवानंद झा ने भी मामले में न्यायालय में अपनी गवाही दी.
उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात श्री बघेल की अदालत ने शुक्रवार को दोनों आरोपितों को दोषी पाते हुए मंडल कारा दरभंगा भेजने का आदेश दिया. वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.
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