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महंगा पड़ा जमाकर्ता से बिना पूछे दूसरी स्कीम में पैसा ट्रांसफर करना

8.58 % चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जमा राशि के भुगतान का आदेश उपभोक्ता फोरम ने दो माह में पैसा देने को कहा दरभंगा : सिल्वर इयर लाभ योजना की राशि बगैर खाताधारक की अनुमति के दूसरे स्कीम में हस्तांतरित कर दिया जाना सहारा इंडिया परिवार को महंगा पड़ गया. जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष सर्वजीत ने […]

8.58 % चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जमा राशि के भुगतान का आदेश

उपभोक्ता फोरम ने दो माह में पैसा देने को कहा
दरभंगा : सिल्वर इयर लाभ योजना की राशि बगैर खाताधारक की अनुमति के दूसरे स्कीम में हस्तांतरित कर दिया जाना सहारा इंडिया परिवार को महंगा पड़ गया. जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष सर्वजीत ने सहारा इंडिया परिवार के मुकदमे में उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय फैसला सुनाया.
सहारा इंडिया परिवार के प्रबंध निदेशक एवं सेक्टर मैनेजर को दोषी पाया. साथ ही कहा कि कंपनी द्वारा अनियमितता व सेवा में त्रुटि की गई है. जमाकर्ता के साथ कंपनी ने धोखा किया है. जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष ने कहा कि खाताधारक द्वारा सिल्वर इयर लाभ योजना में दो पासबुक के माध्यम से जमा की गई कुल राशि एक लाख 48 हजार 822 रुपैया का 8.58 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान करना होगा. चक्रवृद्धि ब्याज की देय राशि 24 दिसंबर 2003 से प्रभावी रहेगा. साथ ही सहारा इंडिया को निर्देश दिया कि पारित आदेश तिथि से दो महीने के अंदर भुगतान करना सुनिश्चित करें.
इसके अलावा परिवादी को मानसिक पीड़ा के लिए क्षतिपूर्ति के रुप में 30 हजार रुपया तथा मुकदमा खर्च पांच हजार रुपया आदेश पारित होने की तिथि से दो महीने के अंदर भुगतान करने को कहा है. अन्यथा यह धनराशि विविध प्रक्रिया द्वारा वसूल की जाएगी. परिवादी माया प्रसाद ने सहारा इंडिया परिवार में दो खाता के माध्यम से 24 दिसंबर 2003 को धन निवेश किया था. जमा धन की परिपक्वता अवधि 10 साल की थी.
13 जनवरी को धन की आवश्यकता होते ही स्कीम पॉलिसी के नियमानुसार जमा की गई राशि की 2.5 गुना राशि प्राप्ति के लिए जमा कर्ता ने आवेदन किया. सेक्टर प्रबंधक द्वारा जमा कर्ता को जानकारी दी गई कि आपके खाते से 40 हजार की निकासी हो चुकी है. जमा कर्ता द्वारा अकाउंट डिटेल मांगने पर पता चला कि इस राशि को दूसरे स्कीम में ट्रांसफर कर दिया गया है.

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