पंचायत सचिव पर केस करना बहेड़ी के बीडीओ को पड़ा महंगा

Updated at : 13 Apr 2019 1:41 AM (IST)
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पंचायत सचिव पर केस करना बहेड़ी के बीडीओ को पड़ा महंगा

योजनाओं में अनियमितता को लेकर दर्ज करायी थी प्राथमिकी अब सात दिनों में देना होगा स्पष्टीकरण का जवाब वरीय अधिकारी की अनुमति के बिना दर्ज कराया था केस मामला जोरजा पंचायत का दरभंगा : बहेड़ी के बीडीओ भगवान झा को पंचायत सचिव प्रेम कुमार के विरुद्ध योजनाओं में अनियमितता को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराना महंगा […]

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योजनाओं में अनियमितता को लेकर दर्ज करायी थी प्राथमिकी

अब सात दिनों में देना होगा स्पष्टीकरण का जवाब
वरीय अधिकारी की अनुमति के बिना दर्ज कराया था केस
मामला जोरजा पंचायत का
दरभंगा : बहेड़ी के बीडीओ भगवान झा को पंचायत सचिव प्रेम कुमार के विरुद्ध योजनाओं में अनियमितता को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराना महंगा पड़ गया. डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने इस संबंध में बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश डीपीआरओ पंचायत शत्रुघ्न कामति को दिया है. डीपीआरओ पंचायत श्री कामति ने कहा है कि सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब बीडीओ द्वारा नहीं देने की स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी. मामला बहेड़ी प्रखंड के जोरजा पंचायत का है.
बीडीओ ने अपने जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिलाधिकारी से बिना आदेश प्राप्त किए 14वीं वित्त योजना से संचालित तीन योजनाओं में अनियमितता का आरोप लगाते हुए पंचायत सचिव श्री कुमार एवं मुखिया अलखी देवी के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी थी. बीडीओ द्वारा प्राथमिकी दर्ज किये जाने के विरुद्ध पंचायत सचिव श्री कुमार ने डीएम को आवेदन देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की. पंचायत सचिव ने आवेदन में बताया है कि बीडीओ द्वारा अनियमितता का जिन योजनाओं पर आरोप लगाए गए हैं, वे सभी पूर्ण हो चुके हैं. बीडीओ ने दुर्भावनावश प्राथमिकी दर्ज कराई है.
इस संबंध में पूछे जाने पर डीपीआरओ पंचायत श्री कामति ने बताया कि बीडीओ द्वारा पंचायत सचिव एवं मुखिया पर बगैर डीएम के आदेश के प्राथमिकी दर्ज कराना वरीय पदाधिकारी के निर्देश की अवहेलना है. प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व बीडीओ को मार्गदर्शन की जरुरत थी. कहा कि कम से कम अनुमंडल स्तर से नीचे के अधिकारी आदेश के बगैर किसी कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकते. कहा कि बीडीओ ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है.
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