मधुबनी के अंधराठाढ़ी थानाध्यक्ष से कोर्ट ने किया जवाब-तलब
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :02 Jun 2018 6:16 AM (IST)
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दरभंगा : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जावेद आलम की अदालत ने एक आपराधिक मामले में आरोपित के विरुद्ध निर्गत वारंट का तामिला नहीं भेजने वाले मधुबनी जिला के अंधराठाढ़ी थानाध्यक्ष से कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार श्रम अधिनियम से संबंधित एक मामले में आरोपित की उपस्थिति के लिए […]
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दरभंगा : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जावेद आलम की अदालत ने एक आपराधिक मामले में आरोपित के विरुद्ध निर्गत वारंट का तामिला नहीं भेजने वाले मधुबनी जिला के अंधराठाढ़ी थानाध्यक्ष से कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार श्रम अधिनियम से संबंधित एक मामले में आरोपित की उपस्थिति के लिए अदालत द्वारा निर्गत वारंट का तामिला प्रतिवेदन नहीं भेजने वाले मधुबनी जिला के अन्धराठाढ़ी थानाध्यक्ष को कारण पृच्छा नोटिस जारी कर जबाब-तलव किया है.
विदित हो कि उप- श्रमायुक्त ने निरीक्षण के दौरान मेसर्स भवानी कंस्ट्रक्शन कंपनी में श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में जीओ केस नं. 74/2011 दायर कराया था. इस मामले में अदालत ने आरोपित विद्यानंद झा की अदालत में उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया था. थानाध्यक्ष ने तामिला प्रतिवेदन नहीं भेजा है. यह मामला सात वर्षों से न्यायलय में लंबित है.
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