हवलदार की हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास

दरभंगा : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार की हत्या के मामले में गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग निवासी तथा लहेरियासराय आरक्षी निवास स्थित बजरंगबली मंदिर के पुजारी विपिन सिंह को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की […]
दरभंगा : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार की हत्या के मामले में गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग निवासी तथा लहेरियासराय आरक्षी निवास स्थित बजरंगबली मंदिर के पुजारी विपिन सिंह को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि दरभंगा मंडल कारा से उत्तर आरक्षी निवास के निकट 15 नवंबर 2015 की सुबह में आवास से तैयार होकर ड्यूटी पर जा रहे हवलदार विजय कुमार को मंदिर के पुजारी विपिन सिंह ने कलेजे में छुड़ा घोंप कर घायल कर दिया था. घायलावस्था में इलाज के लिए उसे भेजा जाता, इसी बीच उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई.
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