पत्नी के हत्यारे को 10 साल की सजा

Published at :03 May 2018 5:40 AM (IST)
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पत्नी के हत्यारे को 10 साल की सजा

दरभंगा : दहेज नहीं मिलने के कारण पत्नी की हत्या करनेवाले पति को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने मंगलवार को लनामिवि थाना क्षेत्र के सुन्दरपुर अलीनगर मुहल्ला निवासी दिनेश पंजियार को यह सजा दी. अदालत ने दिनेश को दहेज में दो […]

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दरभंगा : दहेज नहीं मिलने के कारण पत्नी की हत्या करनेवाले पति को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने मंगलवार को लनामिवि थाना क्षेत्र के सुन्दरपुर अलीनगर मुहल्ला निवासी दिनेश पंजियार को यह सजा दी. अदालत ने दिनेश को दहेज में दो लाख रुपये नहीं मिलने के कारण पत्नी की छुरा मारकर हत्या करने के आरोप में भादवि की धारा 304(बी) में दोषी पाया था. इसी मामले के एक अन्य आरोपित मृतका के देवर रमेश पंजियार को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का आदेश दिया गया था. दोनों घटना के समय से ही न्यायिक हिरासत में हैं.

अभियोजन की ओर से मामले का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार प्रसाद ने बताया कि 17 अप्रैल 2014 को दिनेश ने पत्नी रानी देवी की दो लाख रुपये दहेज की मांग पूरा नहीं होने पर छुरा मारकर हत्या कर दी थी. घटना को लेकर मृतका रानी के पिता व कटहलवाड़ी मुहल्ला निवासी राज कुमार पूर्वे ने पति दिनेश पंजियार, देवर रमेश पंजियार, भैंसुर सुरेश पंजियार, ससुर भरत पंजियार, सास और चचेरे ससुर शालिग्राम पंजियार के विरुद्ध लनामिवि थाना में कांड संख्या 250/2014 दर्ज कराया था.
प्राथिमिकी के अनुसार मारपीट की घटना पर मृतका के पिता ने स्थानीय लोगों के साथ पंचायत कर एक बार तीस हजार और दूसरी बार में चालीस हजार रुपये दिये थे. वाबजूद अभियुक्त ने मृतका के साथ मारपीट की तथा पेट में छुरा घोंप कर जख्मी कर दिया. सूचक राज कुमार पूर्वे के बड़े दामाद ने टेलीफोन पर घटना की जानकारी दी कि रानी देवी को गम्भीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. परिजनों के संग वहां पहुंचे सूचक ने डीएमसीएच में बेटी को मरा हुआ पाया. उसके पेट से खून बह रहा है. यह मामला अदालत में सत्रवाद संख्या 187/15 के तहत चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई. मंगलवार को सजा की बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने यह सजा सुनाई है.
दहेज में दो लाख रुपये नहीं लाने पर छुरा मार कर दी थी हत्या
संदेह के लाभ में देवर हुआ बरी
कटहलबाड़ी मोहल्ला निवासी राजकुमार ने बेटी की हत्या
का लगाया था आरोप
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