मोरो पंचायत की मुखिया का प्रमाणपत्र अवैध घोषित

Published at :12 Apr 2018 5:32 AM (IST)
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मोरो पंचायत की मुखिया का प्रमाणपत्र अवैध घोषित

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ प्रथम सह चुनाव ट्रिब्यूनल विवेक चंद्र वर्मा की अदालत ने हनुमाननगर प्रखंड के मोरो पंचायत की मुखिया आभा देवी के प्रमाणपत्र को अवैध घोषित करने का आदेश दिया है. उक्त आदेश चुनाव याचिका संख्या 04/2016 में पारित किया गया है. अदालत ने डीएम को अपनी देख-रेख में सभी […]

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दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ प्रथम सह चुनाव ट्रिब्यूनल विवेक चंद्र वर्मा की अदालत ने हनुमाननगर प्रखंड के मोरो पंचायत की मुखिया आभा देवी के प्रमाणपत्र को अवैध घोषित करने का आदेश दिया है. उक्त आदेश चुनाव याचिका संख्या 04/2016 में पारित किया गया है. अदालत ने डीएम को अपनी देख-रेख में सभी आवश्यक पक्षकारों एवं उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में आदेश प्राप्ति के एक माह के अंदर पुनर्मतगणना कराकर विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर प्रमाणपत्र देने का आदेश दिया है.

जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में हुए मुखिया चुनाव में आभा देवी को सफलता मिली थी. इशरत जहां हैदरी 13 वोट से पिछड़ कर दूसरे नंबर पर रही. आवेदक के अधिवक्ता तौसीफ अख्तर ने बताया कि इशरत जहां हैदरी ने पुनर्मतगणना को लेकर चुनाव ट्रिब्यूनल के समक्ष 22 जून 2016 को चुनाव याचिका दायर की थी. याचिका में पराजित प्रत्याशी ने मतगणना पदाधिकारियों

मोरो पंचायत क
पर धांधली करते हुए 13 वोट से हरा देने का आरोप लगाया था. याचिका को प्रतिग्रहण करने के पश्चात ट्रिब्यूनल ने आवश्यक पक्षकारों को सम्मन निर्गत किया. 30 जनवरी 2017 को आवेदक साक्ष्य के लिए निर्धारित किया गया था. आवेदक द्वारा साक्ष्य दिये जाने के पश्चात अदालत ने आठ मई 2017 को विपक्षियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया.
उभय पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने चुनाव याचिका स्वीकार कर ली. अदालत ने आदेश में कहा है कि मतगणना कर्मियों द्वारा बिहार पंचायत राज एक्ट में वर्णित धारा 79 एवं 80 का अनुपालन नहीं किया गया. अदालत ने विपक्षी संख्या एक आशा देवी को निर्गत प्रमाणपत्र को अवैध घोषित कर दिया. साथ ही डीएम को एक माह के भीतर संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में बिहार पंचायत राज एक्ट एवं चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार पुनर्मतगणना कर सभी उम्मीदवारों का अंतिम परिणाम तैयार कर विजयी प्रत्याशी के पक्ष में प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया है.
न्यायालय ने एक माह के भीतर पुनर्मतगणना का दिया आदेश
13 वोट से हारी इशरत जहां हैदरी के मामले में न्यायालय ने सुनाया निर्णय
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