आर्म्स एक्ट में दोषी को दो साल की सजा

Published at :20 Jun 2017 4:52 AM (IST)
विज्ञापन
आर्म्स एक्ट में दोषी को दो साल की सजा

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अजीत कुमार सिन्हा की अदालत ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव निवासी दिनेश मिश्र को आर्म्स एक्ट में दो-दो वर्ष कारावास एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा […]

विज्ञापन

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अजीत कुमार सिन्हा की अदालत ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव निवासी दिनेश मिश्र को आर्म्स एक्ट में दो-दो वर्ष कारावास एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अदालत ने 12 जून को आरोपित को दोषी पाया था. अदालत ने आरोपित को सड़क निर्माण कंपनी के कर्मी से रंगदारी मांगने और गोली फायरिंग करने के मामले में दोषी पाते हुए सोमवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई ले लिए तिथि निर्धारित की थी. इस मामले में अदालत में सत्र वाद संख्या-310/16 चल रहा था.

लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि 30 मार्च 2016 को आरोपित दिनेश मिश्र ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बम्बईया चट्टी पर सड़क निर्माण कंपनी के कर्मी से रंगदारी की मांग की थी. कर्मी द्वारा विरोध करने पर आरोपित ने अवैध पिस्तौल से गोली फायरिंग कर कर्मी को डराने की कोशिश की. लोगों के जुटने पर आरोपित भागने का प्रयास किया, परंतु बहादुरपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष दीनानाथ मंडल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था. थानाध्यक्ष श्री मंडल के फर्द बयान पर बहादुरपुर थाना में कांड संख्या-131/ 2016 दर्ज किया गया.
मामले का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार प्रसाद ने बताया कि अदालत ने आरोपित को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी) ए तथा धारा 26 में 12 जून को दोषी पाया था. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई है.
अज्ञात वाहन की ठोकर से साइकिल सवार की मौत
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन