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EPFO : ऑनलाइन नहीं हो पायेगा पीएफ खाते में अब कोई बदलाव, दस्तावेज के साथ इपीएफओ कार्यालय आना हुआ अनिवार्य

अब पीएफ खाताधारक को अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि जैसी जानकारियों में बदलाव या सुधार करने के लिए दस्तावेज के साथ इपीएफओ कार्यालय जाना होगा.

सुबोध कुमार नंदन. पटना. अब पीएफ खाताधारक को अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि जैसी जानकारियों में बदलाव या सुधार करने के लिए दस्तावेज के साथ इपीएफओ कार्यालय जाना होगा. पहले यह सुधार ऑनलाइन किया जा सकता था. इससे बिहार से जुड़े इपीएफओ के 4.50 लाख सदस्य प्रभावित होंगे.

दरअसल इपीएफओ कार्यालय को नाम और प्रोफाइल में बदलाव कर फर्जी रकम निकाले जाने की कई शिकायतें मिली हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सहायक आयुक्त रजनीकांत सिन्हा ने बताया कि पूरी प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नया दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है.

नये नियमों को लाने का मुख्य कारण इपीएफओ पीएफ खातों को ठगी से बचाना है. उन्होंने बताया कि नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, जन्म तारीख और लिंग में त्रुटियों को ऑनलाइन सुधारा जा सकता था. नयी दिशा- निर्देश के बाद सदस्यों की कुछ परेशानी बढ़ गयी. अब खाताधारक केवल कुछ चुनिंदा ही बदलाव कर पायेंगे.

सरनेम में कर सकेंगे बदलाव

सिन्हा ने बताया कि सामान्य तौर पर पूरी प्रोफाइल बदलने की अनुमति नहीं होती. नये बदलाव के तहत अब कर्मचारी अपना नाम नहीं बदल सकेंगे. कई बार कर्मचारी अपने नाम की स्पेलिंग गलत भर देते हैं, जिसके कारण निकासी में परेशानी होती है.

उन्होंने बताया कि अब इन परेशानियों को ऑनलाइन सुधारा नहीं जा सकेगा. इसके लिए जरूरी दस्‍तावेज लेकर कार्यालय जाना होगा. सरनेम में बदलाव अब भी किया जा सकेगा. शादी के बाद महिलाओं का सरनेम बदल जाता है.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
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