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जाली नोट तस्कर को सात साल की कैद
बेतिया : जाली नोट के तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज चतुर्थ जितेंद्र मिश्र की अदालत ने आरोपी प्रभु साह को दोषी पाते हुए सात साल की कैद की सजा सुनायी है. सात साल की कैद के साथ प्रभु पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अगर […]
बेतिया : जाली नोट के तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज चतुर्थ जितेंद्र मिश्र की अदालत ने आरोपी प्रभु साह को दोषी पाते हुए सात साल की कैद की सजा सुनायी है. सात साल की कैद के साथ प्रभु पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अगर अर्थदंड की राशि नहीं दी तो तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
तस्कर प्रभु सहनी जगदीशपुर थाना क्षेत्र के झखरा गांव का रहने वाला है. अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2013 में प्रभु सहनी को नरकटियागंज में 95 हजार की जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने बताया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष हिमांशु कुमार सिंह को गुप्त सूचना
मिली कि शिकारपुर रेलवे गुमटी से ट्रेन पकड़ने के लिए जाली नोट लेकर चार-पांच तस्कर जाने वाले हैं. सूचना के आधार पर शिकारपुर पुलिस ने छापेमारी की.
छापेमारी के दौरान दो तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग खड़े हुए. वहीं प्रभु सहनी को 95 हजार जाली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. इसके विरूद्ध शिकारपुर थाना कांड संख्या 84/2013 दर्ज की गयी थी. इसी मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए सजा सुनायी है.
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