दहेज हत्या में पति समेत दो को सात-सात वर्ष की सजा
Updated at : 29 Jan 2020 1:42 AM (IST)
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बेतिया : दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे नवम अरूण कुमार ने पति तथा उसके दो मामा को दोषी पाते हुए उन्हें सात-सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक के ऊपर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. सजायाफ्ता शिकारपुर थाना क्षेत्र के अजुआं निवासी रामू […]
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बेतिया : दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे नवम अरूण कुमार ने पति तथा उसके दो मामा को दोषी पाते हुए उन्हें सात-सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक के ऊपर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. सजायाफ्ता शिकारपुर थाना क्षेत्र के अजुआं निवासी रामू साह उर्फ रामकुमार तथा उसके मामा राजू साह व रवींद्र साह हैं.
वहीं मामले में आरोपित तीन महिलाओं को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है. रिहा होने वाली महिलायें राबड़ी देवी, पुनिता देवी व चंपा देवी है. अपर लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि रामनगर थाना क्षेत्र के बजुनी निवासी जया साह ने अपनी लड़की की शादी रामू साह से की थी.
रामू साह बचपन से ही अपने मामा के गांव अजुआं में रहता था. शादी के कुछ दिन बाद रामू तथा उसके मामा के घर के लोग दहेज में एक बाइक तथा सोने के चेन की मांग करने लगे. जिसकी मांग पूरी नहीं होने पर आरोपितों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी. 25 मई 2017 को फोन पर जया साह को सूचना मिली कि उसकी लड़की ससुराल से गायब है.
सूचना पर जब वह अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा तो पता चला कि उसकी बेटी की हत्या कर लाश को कहीं छिपा दी गयी है. खोजबीन के क्रम में पता चला कि एक महिला की लाश चंडालपुर के समीप रेलवे लाइन के समीप फेंकी गयी है. जहां जाकर लाश की शिनाख्त की गयी तो वह लाश गायब जया साह की बेटी की ही है.इस संबंध में जया साह ने प्राथमिकी दर्ज करायी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनायी है.
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