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25 हजार अदा कर भारी जुर्माने से बच सकते हैं ट्रैक्टर-ट्रेलर मालिक

Updated at : 17 Nov 2019 12:36 AM (IST)
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25 हजार अदा कर भारी जुर्माने से बच सकते हैं ट्रैक्टर-ट्रेलर मालिक

बेतिया : परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर-ट्रेलर मालिकों को बड़ी राहत दी है. अब वैसे वाहन मालिक जिनका वर्षों का ट्रैक्टर ट्रेलर का टैक्स बकाया है. वें आगामी तीन माह के भीतर सर्वक्षमा योजना के तहत मात्र 25 हजार रुपया जमा कर अपने बकाये से मुक्ति पा सकते है. इसके लिए वाहन पर जो भी अर्थदंड […]

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बेतिया : परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर-ट्रेलर मालिकों को बड़ी राहत दी है. अब वैसे वाहन मालिक जिनका वर्षों का ट्रैक्टर ट्रेलर का टैक्स बकाया है. वें आगामी तीन माह के भीतर सर्वक्षमा योजना के तहत मात्र 25 हजार रुपया जमा कर अपने बकाये से मुक्ति पा सकते है. इसके लिए वाहन पर जो भी अर्थदंड होगा.

वह सर्वक्षमा योजना के तहत माफ कर दी जाएगी. हालांकि सर्वक्षमा योजना की अवधि अधिसूचना जारी होने के 90 दिन तक ही मान्य है. विभाग ने 15 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. अर्थात आगामी 12 जनवरी तक ही सर्वक्षमा योजना का लाभ वाहन स्वामियों को मिलेगा. उसके बाद यह सर्वक्षमा योजना का लाभ नहीं मिल सकता है. डीटीओ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकार के आदेश के आलोक में विभाग ने तत्काल ट्रैक्टर टेलर वाहन मालिकों के लिए राहत प्रदान किया है.

जिसके तहत मात्र 25 हजार देकर ट्रैक्टर मालिक बकाये टैक्स को एक मुश्त 25 हजार देकर भुगतान कर सकते हैं. यह 90 दिनों के अंदर ही सर्वक्षमा योजना का लाभ मिल सकता है. इसमें वैसे भी वाहन मालिक हैं, जो अभी तक ट्रैक्टर ट्रेलर का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये हैं. वे भी लाभ ले सकते हैं. अन्यथा 90 दिन के बाद पुराने नियम के तहत ही जुर्माना राशि ली जायेगी.

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