पिता की हत्या में पुत्र को दस वर्ष की सजा

Updated at : 21 Sep 2017 6:18 AM (IST)
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पिता की हत्या में पुत्र को दस वर्ष की सजा

2015 में पुत्र ने चाकू से गोद कर पिता की थी हत्या मात्र दो साल में आया न्यायालय का फैसला बेतिया : षष्टम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने पिता के हत्या के आरोपी पुत्र को दोषी पाकर उसे दस वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही उसे पांच हजार अर्थदंड भी […]

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2015 में पुत्र ने चाकू से गोद

कर पिता की थी हत्या
मात्र दो साल में आया न्यायालय का फैसला
बेतिया : षष्टम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने पिता के हत्या के आरोपी पुत्र को दोषी पाकर उसे दस वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही उसे पांच हजार अर्थदंड भी लगाया है.
वहीं इस मामले में एक सहअभियुक्त इम्तेयाज अंसारी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. सजायाफ्ता मो़क कामरान मनुआपुल थाने के नयाटोला हीरापाकड़ का रहने वाला है. अपर लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह ने बताया कि मनुआपुल थाने के हीरापाकड़ नयाटोला निवासी कयूम आलम की दूसरी शादी सोनी बेगम से हुयी थी.
कयूम की पहलीपत्नी पांच वर्ष पूर्व मर गयी थी. पहली पत्नी के रजामंदी से ही कयूम ने सोनी से दूसरी शादी की थी. पहली पत्नी से कयूम को दो पुत्र म़ कामरान एवं म़ नोमान तथा एक लड़की थी. संपति को लेकर म़क कामरान हमेशा कयूम से झगड़ा करता रहता था. इसी विवाद को लेकर 27 मार्च 2015 को मो़ कामरान ने चाकू से गोदकर कयूम आलम की हत्या कर दी थी.मामले में कयूम की दूसरी पत्नी सोनी बेगम ने मो़ कामरान एवं इम्तेयाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने अनुसंधानोपरांत दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था. जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मो़ कामरान को दोषी पाकर दस वर्ष की कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
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