चार दोषी, सुनायी गयी सजा
Updated at : 05 Feb 2017 4:36 AM (IST)
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आरोपितों को पांच-पांच वर्षों के सश्रम कारावास सहित छह हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश मोतिहारी : जिला न्यायाधीश कृष्णकांत त्रिपाठी ने मारपीट के एक मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपितों को दोषी पाया है. न्यायमूर्ति श्री त्रिपाठी ने दोषी आरोपितों को पांच-पांच वर्षों की सश्रम कारावास सहित छह हजार रुपये जुर्माना भरने का […]
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आरोपितों को पांच-पांच वर्षों के सश्रम कारावास सहित छह हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश
मोतिहारी : जिला न्यायाधीश कृष्णकांत त्रिपाठी ने मारपीट के एक मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपितों को दोषी पाया है. न्यायमूर्ति श्री त्रिपाठी ने दोषी आरोपितों को पांच-पांच वर्षों की सश्रम कारावास सहित छह हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि रामगढ़वा थाना क्षेत्र के विलाशपुर निवासी महम्मद सैफुल्लाह देवान ने 13 अगस्त 2013 को ग्रामीण मोकीन देवान, फिरोज देवान, अफरोज देवान एवं ग्रामीण देवान पर घातक
हथियार से लैस होकर सूचक के दरवाजे पर मारपीट करने का आरोप लगाया. मना करने पर सूचक के पिता एवं दो भाइयों को मारकर बुरी तरह जख्मी करने का आरोप लगाते हैं. रामगढ़वा थाना कांड संख्या 104/13 मारपीट की प्राथमिकी दर्ज करायी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक डाॅ शंभुशरण सिंह ने सात गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
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