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साक्ष्य के अभाव में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रिहा

मोतिहारी : पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह बुधवार को न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एमके शाही ने श्री सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बताते चले कि मार्च 2009 में पूर्व केंद्रीय मंत्री लोक सभा चुनाव के दौरान गाड़ी पर लालबत्ती लगाकर क्षेत्र […]

मोतिहारी : पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह बुधवार को न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एमके शाही ने श्री सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बताते चले कि मार्च 2009 में पूर्व केंद्रीय मंत्री लोक सभा चुनाव के दौरान गाड़ी पर लालबत्ती लगाकर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे,

जिसके आधार पर तत्कालीन डीएम सह निर्वाचन पदाधिकारी नर्मदेश्वर लाल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला मानते हुए जनप्रतिनिधि एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी पूर्व मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह एवं चालक मोहन ठाकुर के विरुद्ध दर्ज करायी. न्यायालय द्वारा आरोप गठन कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. न्यायाधीश ने अभिलेख के अवलोकनोपरांत दोनों आरोपित को रिहा कर दिया.

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