22.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पीपरा गैंगरेप में एक दोषी को उम्रकैद

मोतिहारी : चर्चित पीपरा गैंगरेप मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दयालाल प्रसाद ने सोमवार को एक दोषी कमलेश सहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उसपर विभिन्न धाराओं में एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में एक आरोपित प्रमोद सहनी […]

मोतिहारी : चर्चित पीपरा गैंगरेप मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दयालाल प्रसाद ने सोमवार को एक दोषी कमलेश सहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उसपर विभिन्न धाराओं में एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में एक आरोपित प्रमोद सहनी के नाबालिग होने के कारण मामला किशोर न्यायालय में भेजा गया है.

15 जून 2016 को रात्रि साढ़े आठ बजे नबालिग लड़की छठिया (काल्पनिक नाम) के साथ पीपरा थाना क्षेत्र के बेदीबन मधुबन मलाही टोला निवासी कमलेश सहनी व प्रमोद सहनी ने गैंगरेप किया था. मामले में पीड़िता के पिता ने पिपरा थाना में कांड संख्या 105/16 बालात्कार व पॉक्सों अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कोर्ट में आरोप गठित कर मामले की सुनवायी की गयी. एक आरोपित प्रमोद सहनी को जुबेनाइल होने पर मामला किशोर न्यायालय में भेजा गया है. एक आरोपित कमलेश सहनी का विचारण के दौरान पॉक्सों के विशेष लोक अभियोजक मणि कुमार ने दस गवाहों को प्रस्तुत किया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
यहां बता दें कि इस मामले में विभिन्न संगठनों ने लगातार प्रदर्शन व सड़क जाम किया था. पीड़िता ने मरनासन्न स्थिति में आकर कोर्ट में बयान दर्ज कराया था. मामले में दो डाक्टर
पीपरा गैंगरेप में…
अनुसंशानकर्ता
सहित दस लोगों का बयान दर्ज हुआ था. पीड़िता सहित उसके माता-पिता व भाई का भी बयान दर्ज हुआ था. पॉक्सों के तहत पहली बार आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.
पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने सुनायी सजा
आरोपित कमलेश सहनी.
कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
घटना के 39 दिनों में कोर्ट
ने सुनायी सजा
एक आरोपित का मामला जुबेनाईल कोर्ट में
Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel