पीपरा गैंगरेप मामले में आरोपी दोषी करार
Updated at : 28 Aug 2016 1:32 AM (IST)
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सजा के बिंदुओं पर साेमवार को होगी सुनवाई आजीवन कारावास की हो सकती है सजा मोतिहारी : जिले के चर्चित गैंगरेप के मामले की सुनवायी करते हुए एक आरोपी को प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दयालाल प्रसाद दोषी करार दिया है. पीपरा थाना क्षेत्र के मलाही टोला निवासी प्रमोद सहनी एवं बंजरिया थाना के झखिया […]
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सजा के बिंदुओं पर साेमवार को होगी सुनवाई
आजीवन कारावास की हो सकती है सजा
मोतिहारी : जिले के चर्चित गैंगरेप के मामले की सुनवायी करते हुए एक आरोपी को प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दयालाल प्रसाद दोषी करार दिया है. पीपरा थाना क्षेत्र के मलाही टोला निवासी प्रमोद सहनी एवं बंजरिया थाना के झखिया निवासी कमलेश सहनी पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस द्वारा अंतिम प्रपत्र धारा 341, 323, 376 (डी) 506 भादवि एवं 4 एवं 6 पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत दाखिल हुआ.
न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवायी की गयी. शनिवार को न्यायालय ने कमलेश सहनी को दोषी करार दिया है. एक आरोपी प्रमोद सहनी का जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल लंबित है. सजा के बिंदु पर सोमवार को सुनवायी होगी. पाक्सो के विशेष लोग अभियोजक मणी कुमार का कहना है कि इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है.
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