टूटेगें मकान, देना होगा जुर्माना

Updated at : 14 Jun 2016 6:49 AM (IST)
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टूटेगें मकान, देना होगा जुर्माना

सख्ती. नप ने हाल के वर्षों में बने मकानों का सर्वे करने का दिया निर्देश नक्शा पास कराये बिना शहर में मकान बनाने वालों पर कार्रवाई होगी. नप प्रशासन ने वार्डवार अवैध निर्माण मकानों को चिह्नित करने का आदेश दिया है. भवन नियमावली की शर्त पूरी नहीं करने पर बने मकान तोड़े जायेंगे. वहीं मकान […]

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सख्ती. नप ने हाल के वर्षों में बने मकानों का सर्वे करने का दिया निर्देश

नक्शा पास कराये बिना शहर में मकान बनाने वालों पर कार्रवाई होगी. नप प्रशासन ने वार्डवार अवैध निर्माण मकानों को चिह्नित करने का आदेश दिया है. भवन नियमावली की शर्त पूरी नहीं करने पर बने मकान तोड़े जायेंगे. वहीं मकान मालिक को आर्थिक दंड भी होगा.
मोतिहारी : शहर में बिना नक्शा स्वीकृति के मकान बनाने वालों की खैर नहीं है. बगैर अनुमति मकान बनाने वालों पर गाज गिराने की तैयारी शुरू हो गयी है. नप प्रशासन ने हाल के वर्षों में बने मकानों का सर्वे करने का निर्देश दिया है. इस कार्य में संबंधित वार्ड के कर संग्राहक एवं जमादार को लगाया गया है.
इन्हें वार्ड में बन रहे नये मकानों पर नजर रखने और इसकी सूचना कार्यालय को देने का निर्देश दिया गया है. वहीं वार्ड में हाल के वर्षों में बने बिना नक्शा स्वीकृति के मकानों को चिह्नित कर सूची उपलब्ध कराने का टास्क दिया गया है. इसके बाद नप प्रशासन चिह्नित अवैध निर्माण कराने वाले मकान मालिकों को नोटिस देगा. आगे की कार्रवाई में अवैध निर्माण कराने वालों पर नगरपालिका नियम के तहत अर्थ दंड भी लगाया जायेगा. वहीं, अवैध निर्माण वाले मकान के नक्शा की भी जांच होगी. जांच में बने मकान शहरी भवन निर्माण नियमावली की शर्त को पूरा नहीं करने की स्थिति में तोड़ा भी जा सकता है.
सर्वे के लिए बनायी गयी टीम
वार्डवार अवैध निर्माण चिह्नित करने को नप प्रशासन ने टीम बनायी है. संबंधित वार्ड के टैक्स कलेक्टर एवं जमादार को बीना नक्शा पास कराने अवैध निर्माण मकानों को चिह्नित कर रिपोर्ट देने का टास्क दिया गया है.
राजस्व को लग रहा चुना
नगरपालिका को नक्शा पास कराने कराने के बाद भी चुना लगाया जा रहा है. एक मंजिल मकान के निर्माण का नक्शा पास करा के दो व तीन मंजिला इमारत खड़ी हो रही है. इससे नप को राजस्व को चुना लग रहा है.
संबंधित वार्ड के कर संग्राहक एवं जमादार को सौंपी गयी जिम्मेदारी
नक्शा स्वीकृति का प्रावधान
नप के संबद्ध आर्किटेक्ट इंजीनियर ही बनायेंगे मकान का नक्शा
आवेदन में करेंट होल्डिंग एवं अंचल का भू-राजस्व रसीद, दस्तावेज जरूरी
नक्शा स्वीकृति के लिए प्रति आवेदन आठ हजार लगेगा विकास शुल्क
आवासीय के लिए छह रुपये एवं व्यावसायिक मकान के लिए 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्धारित है शुल्क
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