अमित राइस मिल की आपत्ति को किया खारिज

Updated at : 10 May 2016 2:46 AM (IST)
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अमित राइस मिल की आपत्ति को किया खारिज

मोतिहारी : करोडों रुपये का धान प्राप्त कर चावल नहीं देने वाले मिलरों पर जिला नीलाम पत्र कार्यालय ने नकेल कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में जिला नीलाम पत्र कार्यालय में अमित राइस मिल गमहरिया कला के मामलों की सुनवाई हुई. मिलर की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार एवं सरकार की ओर से […]

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मोतिहारी : करोडों रुपये का धान प्राप्त कर चावल नहीं देने वाले मिलरों पर जिला नीलाम पत्र कार्यालय ने नकेल कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में जिला नीलाम पत्र कार्यालय में अमित राइस मिल गमहरिया कला के मामलों की सुनवाई हुई. मिलर की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार एवं सरकार की ओर से अधिवक्ता लखिंद्र यादव की उपस्थिति में जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी चंदन कुमार ने सभी दलीलें सुनीं और आवश्यक कागजातों के अध्ययन के बाद दर्ज आपत्ति को खारिज कर दिया.

यह कार्रवाई पीडीआर एक्ट की धारा-9 के तहत की और मिल के प्रोपराइटर गेना लाल प्रसाद को 30 लाख 10 हजार 271 रुपये 20 मई से पूर्व जमा करने का आदेश दिया. कहा कि आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. जानकारी देते हुए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि सत्र-2013-14 में जिला प्रबंधक से धान का उठाव किया गया था, लेकिन चावल की आपूर्ति नहीं की गयी थी.

पूर्व में आठ मिलरों पर हो चुकी है यह कार्रवाई : जिला नीलाम पत्र कार्यालय द्वारा इससे पूर्व आठ मिलरों पर कार्रवाई की जा चुकी है और उनके द्वारा दर्ज आपत्तियों को खारिज कर राशि जमा करने का आदेश दिया जा चुका है. जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि मिलर नारद यादव, ब्रजदेव राय, रवींद्र चौरसिया, हिमाचल कुमार, शशिभूषण, उमेश प्रसाद, राकेश रंजन व विजय शंकर प्रसाद के आवेदन को खारिज किया जा चुका है.
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