सजा. िचरैया थाना के सपगढ़ा में नौ िदसंबर 12 को हुई थी हत्या
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22 हत्यारोपितों को उम्रकैद
सजा. िचरैया थाना के सपगढ़ा में नौ िदसंबर 12 को हुई थी हत्या आरोपितों को दो लाख पैंतीस हजार रुपये का अर्थदंड भी देना है अर्थदंड की आधी रकम मृतक की पत्नी को देने का आदेश मोतिहारी : द्वितीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय ने हत्या के एक मामले की सुनवायी करते हुए […]
आरोपितों को दो लाख पैंतीस हजार रुपये का अर्थदंड भी देना है
अर्थदंड की आधी रकम मृतक की पत्नी को देने का आदेश
मोतिहारी : द्वितीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय ने हत्या के एक मामले की सुनवायी करते हुए 22 आरोपितों को दोषी पाया है तथा उम्र कैद की सजा सुनायी. इसके अलावा आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दो लाख पैतीस हजार रुपये के अर्थ दंड की भी सजा सुनायी. न्यायाधीश ने अर्थ दंड की राशि जमा करने पर आधी राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है. विदित हो कि चिरैया थाना के सपगढ़ा निवासी लाल बाबू राय
की हत्या 9 दिसंबर 12 को कर दी गई थी. आरोपित के पिता रामचंद्र राय ने गांव के ही रामबालक राय, विनोद राय, नारद राय, त्रलोकी राय, जई राय, पारस राय, भुटेली राय, शिवदयाल राय, अशोक राय, विंदा राय, रेजूल राख्, मनोज राय, झगरू राय, विनोद राय, विश्वनाथ राय, गुडू राय, दधीवल राय, ध्रुव राय, दीनानाथ राय, अमोद राय, सुभाष राय एवं विकास राय पर हथियार से लैस होकर लालबाबू को गोली मारने का आरोप लगाया था.
इस घटना में सूचक के पुत्र की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी.
सूचक के ब्यान पर चिरैया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप गठित कर सत्र वाद से 237/10 दर्ज कर मामले की सुनवायी की गयी. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजन ईश्वर चंद्र दूबे ने छह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
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