अभियंता को उपभोक्ता फोरम ने िकया जुर्माना
Updated at : 24 Dec 2015 2:24 AM (IST)
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मोतिहारी : जिला उपभोक्ता फोरम ने दो मामलों की सुनवाई करते हुए विद्युत विभाग की सेवा में त्रुटी व मनमानी करार दिया है और सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया है. फोरम ने वाद संख्या-149/13 की सुनवाई करते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है और निर्धारित समय के अंदर परिवादी को राशि देने […]
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मोतिहारी : जिला उपभोक्ता फोरम ने दो मामलों की सुनवाई करते हुए विद्युत विभाग की सेवा में त्रुटी व मनमानी करार दिया है और सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया है. फोरम ने वाद संख्या-149/13 की सुनवाई करते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है और निर्धारित समय के अंदर परिवादी को राशि देने को कहा है.
आनंद शंकर शर्मा हवाई अड्डा चौक बनाम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड व अधीक्षण अभियंता की सुनवाई करते हुए मीटर रिडिंग में हुई गड़बड़ी को ठीक करने व नया विपत्र तैयार कर छह रुपये प्रति यूनिट की दर विपत्र लेने का आदेश दिया है. फोरम ने विवरणी में गड़बड़ी पाया है और स्पष्ट कहा है कि उपभोक्ता को परेशान किया गया है.
इसी तरह दूसरा वाद संख्या-175/15, तुरकौलिया रघुनाथपुर की सुनवाई करते हुए सेवा में गड़बड़ी बताया है और 15 दिनों के अन्दर उपभोक्ता बिजली कनेक्शन देने का निर्देश दिया है.
फोरम के अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अध्यक्ष रामचन्द्र सहनी व सदस्य अजहर हुसैन अंसारी की संयुक्त बेंच ने यह सुनवाई की है. तमाम दास्तवेजों व आवश्यक कागजतों की गहन अध्ययन के बाद फोरम ने यह पाया है कि गलत विपत्र भेजकर उपभोक्ता को परेशान किया गया.इसकी शिकायत विभाग के वरीय अधिकारियों से की जाती रही और उपभोक्ता कार्यालय का चक्कर लगाता रही किन्तु कोई कार्रवाई न कर उल्टे उसका बिजली कनेक्शन काट दिया गया.
अंत में मजबूर हेकर फोरम ने मुकदमा किया.पहली बार 56565 रुपये का विपत्र भेजा गया था. इस मामले की अभी पूरी सुनवाई नहीं हुई है. उपभोक्ता ने क्षतिपूर्ति के रूप में 60 हजार रुपये का दावा किया है. फिलहाल फोरम ने विभाग को थोरी राहत देते हुए 15 दिनों के अन्दर विद्युत कनेक्शन देने का आदेश दिया है.
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