एक तिहाई किसान लाभ से वंचित

Updated at : 12 May 2015 1:21 AM (IST)
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एक तिहाई किसान लाभ से वंचित

40 हजार हेक्टेयर पर अनुदान राशि मिलने पर ग्रहण मोतिहारी : रबी फसल की खेती करने वाले शत-प्रतिशत किसानों को क्षति अनुदान देने की सरकारी घोषणा की जिले में हवा निकल गयी है. आवेदन के दांव-पेंच में जिले के एक तिहाई किसान फसल क्षति अनुदान का दावा करने से वंचित रह गये हैं. ऐसे किसानों […]

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40 हजार हेक्टेयर पर अनुदान राशि मिलने पर ग्रहण
मोतिहारी : रबी फसल की खेती करने वाले शत-प्रतिशत किसानों को क्षति अनुदान देने की सरकारी घोषणा की जिले में हवा निकल गयी है. आवेदन के दांव-पेंच में जिले के एक तिहाई किसान फसल क्षति अनुदान का दावा करने से वंचित रह गये हैं. ऐसे किसानों के आवेदन नहीं करने से जिले में 40 हजार 241 हेक्टेयर भूमि पर क्षति को मिलने वाली अनुदान पर ग्रहण लग गया है.
हालांकि कृषि विभाग आवेदन लेने से इनकार नहीं किया है, लेकिन प्रथम फेज में प्राप्त आवेदन के निष्पादन के बाद ही विचार किये जाने की बात सामने आयी है. भला ऐसी स्थिति में बाद में आवेदन करने वाले किसानों को अनुदान का लाभ मिल ही जायेगा, इसको लेकर किसानों में संशय की स्थिति है.
रसीद बनी आवेदन में बाधा
जमीन का मालगुजारी रसीद नहीं रहने के कारण अधिकांश किसान आवेदन से वंचित रह गये हैं.मालगुजारी रसीद को लेकर स्थिति यह है कि राजस्व कर्मचारी मिलते नहीं, और भूले-भटके मिल भी गये तो 50 रुपये की मालगुजारी पर 500 सौ रुपये का डिमांड किसानों से करते हैं. किसानों के सामने आवेदन में ऐसी कई समस्याएं सामने आ गयी, जिसकी तैयारी कर आवेदन करने में किसान पीछे रह गये.
आवेदन लेने में खेल
आवेदन लेने में किसानों के साथ कृषि विभाग भी सौतेला व्यवहार किया है. ग्रास रूट स्तर पर काम करने वाले किसान सलाहकार व कृषि को-ऑर्डिनेटर ने आवेदन लेने में पूरी मनमानी बरती, एक तो आवेदन के लिए समय कम दिया गया, उसमें भी बहुत से किसानों को आवेदन की जानकारी तक नहीं हुई, पहले तो जिन्हें आवेदन सृजित करने की जिम्मेवारी दी गयी, उन्होंने अपने परिजन व जुड़े लोगों से ही आवेदन लिया, फिर विभागीय अधिकारी एवं प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू किया तो कुछेक किसानों को आवेदन की जानकारी दी गयी.
किसानों से प्राप्त आवेदन की जांच के बाद अनुदान राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. प्रथम चरण में लिये गये आवेदन के निष्पादन के बाद ही बाद में लिये गये आवेदन पर विचार होगा. आवेदन में किसानों की परेशानी को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 20012-13 के तक का मालगुजारी रसीद आवेदन में संलग्न करने की स्वीकृति किसानों को दी गयी है.
सुनील कुमार पंकज
संयुक्त निदेशक,कृषि परिक्षेत्र मुजफ्फरपुर
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