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दहेज हत्या में ससुर, देवर और पति को सात-सात वर्षों की सजा

Updated at : 07 Dec 2019 12:35 AM (IST)
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दहेज हत्या में ससुर, देवर और पति को सात-सात वर्षों की सजा

मोतिहारी : चतुर्थ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुये सात वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सहित छह-छह हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. […]

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मोतिहारी : चतुर्थ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुये सात वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सहित छह-छह हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि रक्सौल थाना के सिहोरवा के सिकंदर पटेल ने संग्रामपुर के राजकुमार पटेल बहनोई, बहन के ससुर सुरेश पटेल, देवर शेष कुमार पटेल पर आरोप लगाया कि उसकी बहन रुबी की शादी आरोपित राजकुमार से 2004 में हुई थी. 16 दिसंबर 10 को बहन से मोबाइल से बात हुई तो बताया कि छठ का सौगात नहीं लाये. इसलिए हमको प्रताड़ित कर रहे हैं.

18 को बात किये तो ससुर ने उठाया और बोले कि आपकी बहन मर गई. पता लगाया तो पता चला कि दो रोज पहले ही आरोपित हत्या कर शव को नारायणी में फेंक दिया है, जिसके आधार पर संग्रामपुर थाना में प्राथमिक दर्ज की गई थी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गई. अभियोजन पक्ष से एपीपी मोहन ठाकुर ने पांच गवाहों को प्रस्तुत करते हुये पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.

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