बेतिया/पटना : निगरानी ट्रैक के विशेष जज ब्रजमोहन सिंह की अदालत ने घूस लेने के मामले में बेतिया के तत्कालीन अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रंजीत प्रसाद सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए चार साल का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अर्थदंड न देने पर अदालत ने अलग से एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान रखा है. उक्त मामले के सूचक सुधीर कुमार बेतिया निवासी द्वारा 30 दिसंबर 2016 को दिये गये शिकायत पत्र पर निगरानी द्वारा मामला दर्ज किया गया था.
उक्त आवेदन में आरोप लगाया गया था कि परिवादी की भाभी बबीता कुमारी आंगनबाड़ी सेविका के लिए आवेदन दी थी. परंतु जिस केंद्र पर नियुक्ति होनी थी, उस केंद्र पर बाहर के अभ्यर्थी का चुनाव किया जाने लगा. बबीता कुमारी द्वारा आरोपी को एक आवेदन देकर मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया.
आरोपी ने पुनरीक्षण आवेदन देने व उसके पक्ष में आदेश पारित करने के नाम पर दस हजार रुपये घूस मांग की. निगरानी की टीम ने आरोपी रंजीत प्रसाद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी मुन्ना प्रसाद के नेतृत्व में आठ सदस्यीय धावा दल का गठन किया.