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तीन साल के मासूम की हत्या में चाची को उम्रकैद

रोसड़ा : तीन साल के मासूम आदित्य की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मृतक की छोटी चाची को उम्रकैद की सजा सुनायी है. मामले में कोर्ट ने दोषी रोसड़ा के रसलपुर निवासी रामबाबू दास की पत्नी किरण देवी को तीन साल अतिरिक्त सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना भी […]

रोसड़ा : तीन साल के मासूम आदित्य की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मृतक की छोटी चाची को उम्रकैद की सजा सुनायी है. मामले में कोर्ट ने दोषी रोसड़ा के रसलपुर निवासी रामबाबू दास की पत्नी किरण देवी को तीन साल अतिरिक्त सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला व सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिंह ने किरण देवी को धारा 302 व 201 के तहत हत्या कर साक्ष्य छुपाने के जुर्म का दोषी पाया. सजा के बिंदु पर फैसला देते हुए किरण देवी को उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. वहीं, साक्ष्य छुपाने के जुर्म में तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की भी सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद यादव
तीन साल के
व बचाव पक्ष से अधिवक्ता भूपेंद्र नारायण सिंह सुमन ने दलीलें दीं.
क्या है मामला
23 मार्च 2017 को रोसड़ा के रसलपुर ढ़रहा गांव में बालक आदित्य की मुंह में मिट्टी ठूंस कर बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी. हत्या के बाद शव को खेत में फेंक दिया गया था. घटना को लेकर आदित्य के दादा जनक दास ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें छोटी पतोहू रामबाबू दास की पत्नी किरण देवी पर हत्या का आरोप लगाया था.
आवेदन में कहा था कि घटना की रात आदित्य की मां ममता देवी व छोटी चाची किरण देवी के बीच पारिवारिक विवाद हुआ था. इस दौरान देवरानी किरण देवी ने जेठानी ममता देवी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. एफआईआर में कहा गया था कि घटना के दिन सुबह 9:00 बजे के करीब खेत से आदित्य का शव मिलने से एक घंटा पहले किरण देवी को आदित्य को गोद में लिए खेत की तरफ आते देखा गया था. तब आरोप लगाया गया था कि जेठानी से खुन्नस निकालने के लिए देवरानी किरण देवी ने उसके पुत्र मासूम आदित्य के मुंह में मिट्टी कोंचकर हत्या कर दी. साक्ष्य छुपाने के लिए शव घर के बगल खेत में फेंक दिया. पुलिस ने हत्यारोपित किरण देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
रोसड़ा एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला
तीन साल सश्रम कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
जेठानी-देवरानी के बीच विवाद
में आदित्य की हुई थी हत्या
पुलिस ने खेत से बरामद किया था शव, चाची को किया था गिरफ्तार

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