टाइपिस्ट हत्याकांड में पिता-पुत्र को उम्रकैद

Updated at : 29 Mar 2018 5:24 AM (IST)
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टाइपिस्ट हत्याकांड में पिता-पुत्र को उम्रकैद

मोतिहारी : 12वें सत्र न्यायाधीश संजय कुमार प्रथम ने व्यवहार न्यायालय के टाईपिस्ट हत्याकांड के एक मामले की सुनवायी करते हुए दो आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है तथा उम्रकैद की सश्रम कारावास सहित एक लाख 20 हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि तुरकौलिया थाना के रघुनाथपुर निवासी वृजकिशोर […]

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मोतिहारी : 12वें सत्र न्यायाधीश संजय कुमार प्रथम ने व्यवहार न्यायालय के टाईपिस्ट हत्याकांड के एक मामले की सुनवायी करते हुए दो आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है तथा उम्रकैद की सश्रम कारावास सहित एक लाख 20 हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि तुरकौलिया थाना के रघुनाथपुर निवासी वृजकिशोर दूबे चार दिसंबर 15 को न्यायालय से टाईपिस्ट का कार्य कर घर गये परंतु घर नहीं पहुंचे. मोबाइल भी बंद था. परिजनों ने तुरकौलिया थाना कांड संख्या 833/15 दर्ज कराया.

पुलिस ने अनुशंधान के क्रम में थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी अभिषेक मिश्रा पिता दीपक मिश्रा से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान अभिषेक ने हत्या कर टंकी में शव छुपाने की बात स्वीकारी. पुलिस ने टंकी से शव बरामद कर अभिषेक व उसके पिता दीपक मिश्रा के विरुद्ध अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया. न्यायालय द्वारा दोनों पक्ष व 10 गवाहों को सुनने के बाद उम्रकैद की सजा सहित 60-60 हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. उक्त राशि का 50-50 हजार रुपया मृतक के विधवा को देने का आदेश सुनाया गया है.

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