चकिया में आर्म्स के साथ गिरफ्तार तीन दोषियों को 3-3 वर्ष की सजा

Updated at : 29 Mar 2018 5:24 AM (IST)
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चकिया में आर्म्स के साथ गिरफ्तार तीन दोषियों को 3-3 वर्ष की सजा

मोतिहारी : द्वितीय सत्र न्यायाधीश केवी पाण्डेय ने आर्म्स एक्ट के एक मामले की सुनवायी करते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्षो की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. बता दें कि 14 अगस्त 2010 को रात्रि डेढ़ बजे चकिया थानाध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह चकिया के रूपमहल सिनेमा हॉल के पास […]

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मोतिहारी : द्वितीय सत्र न्यायाधीश केवी पाण्डेय ने आर्म्स एक्ट के एक मामले की सुनवायी करते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्षो की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. बता दें कि 14 अगस्त 2010 को रात्रि डेढ़ बजे चकिया थानाध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह चकिया के रूपमहल सिनेमा हॉल के पास महावीरी झंडा के विधि व्यवस्था को लेकर गश्त लगा रहे थे कि एक उजली रंग की मारूति 800 पर नजर पड़ी. शंका पर पुलिस उसके पास गयी तो बैठे लोग भागने लगे.

पुलिस ने पीछा कर चारों आरोपी मोतिहारी मुफसिल के सुरहा निवासी अजीत पासवान, लखनलाल पासवान व अजय साह व कल्याणपुर चैनपुर निवासी राजन गिरि उर्फ भगवान गिरि पकड़े गये. तलाशी लेने पर चार देशी कट्टा व दो 315 बोर का जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिसके आधार पर थानाध्यक्ष द्वारा चकिया थाना कांड संख्या 126/10 आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित की गयी. दोनों पक्षों का दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है. न्यायालयने अजय साह को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया है.

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