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हत्या के जुर्म में चार को मिली उम्रकैद की सजा, एक बरी

फैसला . चार अक्तूबर 1975 को बलुआ में हुई थी गोलीबारी मोतिहारी : द्वितीय फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीश रामकुमार यादव ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपित को दोषी करार दिया है. न्यायमूर्ति श्री यादव ने चारों आरोपितों को उम्रकैद की सजा सहित पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश […]

फैसला . चार अक्तूबर 1975 को बलुआ में हुई थी गोलीबारी

मोतिहारी : द्वितीय फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीश रामकुमार यादव ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपित को दोषी करार दिया है. न्यायमूर्ति श्री यादव ने चारों आरोपितों को उम्रकैद की सजा सहित पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
गौरतलब हो कि चार अक्तूबर 1975 को पहाड़पुर थाना के बलुआ निवासी शंकर महतो ने ग्रामीण अमर मिश्र, सजावल मिश्र, जगरनाथ मिश्र, शिवशंकर मिश्र, लंगर राउत सहित नौ पर आरोप लगाया था कि सभी आरोपितों ने फरसा, बंदूक से लैस होकर तुलसी महतो का घर घेर लिया तथा बंदूक से फायरिंग करने लगे, जिसमें ग्रामीण नथुनी ठाकुर गोली लगने से मर गया एवं सूचक सहित लगभग दस व्यक्ति घायल हो गये. सूचक के बयान पर पहाड़पुर थाना कांड संख्या 2/75 हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी.
सुनवाई के दौरान आरोपित नागा मिश्र, राजेंद्र मिश्र सहित चार की मृत्यु हो गयी. पांच आरोपितों की विचारण की गयी. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिन्हा ने 18 गवाहों को प्रस्तुत किया. दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अमर मिश्र, सजावल मिश्र, जगरनाथ मिश्र एवं शिवशंकर मिश्र को दोषी करार दिया है एवं आरोपित लंगर राउत को रिहा करते हुए उक्त आदेश दिया है.
एक की हो चुकी थी मौत
दस लोग हुए थे घायल
42 वर्ष बाद मिला न्याय
पांच-पांच हजार जुर्माना

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