Buxar News: एक माह में दस मामलों में दिलायी गयी सजा
Published by : RAVIRANJAN KUMAR SINGH Updated At : 23 Jun 2025 9:12 PM
विज्ञापन
समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में सोमवार को अभियोजन की बैठक हुई. जिसमें एक माह की गतिविधियों की समीक्षा की गई. बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी डॉ विद्यानंद सिंह ने की
विज्ञापन
बक्सर
. समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में सोमवार को अभियोजन की बैठक हुई. जिसमें एक माह की गतिविधियों की समीक्षा की गई. बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी डॉ विद्यानंद सिंह ने की. बताया गया कि मई में त्वरित विचारण के तहत जघन्य अपराध अंतर्गत 3 वाद, पास्को में 01 वाद, एनडीपीएस 01 वाद, उत्पाद अधिनियम अंतर्गत 03 वाद एवं शस्त्र अधिनियम के तहत 02 वाद, यानि कूल 10 वादों में सजा दिलायी गयी है. डीएम द्वारा अभियोजन के पुलिस पदाधिकारियों को अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) की गवाही तथा सिविल सर्जन बक्सर को चिकित्सकों की गवाही एवं उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया, ताकि जिला में त्वरित विचारण के तहत अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके. लोक अभियोजक एवं अभियोजन पदाधिकारी को प्रत्येक माह सभी अपर लोक अभियोजकों एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी के साथ अपने स्तर से समीक्षात्मक बैठक कर वादों के निष्पादन में तेजी लाने की जवाबदेही सौंपी गई. बैठक में प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, जिला अभियोजन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, पुलिस अभियोजन शाखा के प्रभारी, सिविल सर्जन के प्रतिनिधि, लोक अभियोजक सभी अपर लोक अभियोजक उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










