राष्ट्रीय लोक अदालत में वादो को सुलझाने का मौका, 12 सितंबर 2026 को हो रहा वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते न्यायाधीश | Prabhat Khabar Network
बक्सर व्यवहार न्यायालय में 12 सितंबर 2026 को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. सुलह-समझौते के जरिए अपने लंबित मुकदमों को निपटाने का सुनहरा मौका है.
Buxar News: बक्सर जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (NALSA), नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (BSLSA), पटना के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत के माध्यम से लंबित मुकदमों के त्वरित व सर्वसम्मति से निष्पादन को लेकर प्रशासनिक व न्यायिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं.
इसी सिलसिले में गुरुवार को बक्सर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) देवेश कुमार की अध्यक्षता में विधिक सेवा सदन भवन में जिले के सभी थाना अध्यक्षों व पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
समय पर नोटिस तामिला कराने और पक्षकारों को प्रेरित करने का निर्देश
बैठक में उपस्थित थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए सीजेएम देवेश कुमार ने कहा कि न्यायालय द्वारा सुलह-समझौते के आधार पर निष्पादन योग्य जिन वादों (मामलों) को चिह्नित किया गया है, उनके दोनों पक्षों को समय रहते नोटिस तामील कराना सुनिश्चित करें.
"पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में लंबित मामलों के पक्षकारों को लोक अदालत के महत्व के प्रति जागरूक करें और उन्हें आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित करें. यदि पक्षकारों को समय पर सूचना मिल जाएगी, तो न्यायालय में वर्षों से लंबित मुकदमों का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा."- देवेश कुमार, सीजेएम
मुकदमों के बोझ से मिलेगी राहत, थाना प्रभारियों की रही मौजूदगी
सीजेएम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाना है. लोक अदालत में आपसी रजामंदी से होने वाले फैसलों से दोनों पक्षों का समय और पैसा बचता है तथा रंजिश खत्म होती है. इस बैठक में बक्सर जिले के विभिन्न थानों के थाना अध्यक्ष और पुलिस बल के अधिकारी उपस्थित रहे.
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