ePaper

बिना लाइसेंस के ताजियादारों और कमेटी पर होगी कानूनी कारवाई

Updated at : 02 Jul 2025 10:08 PM (IST)
विज्ञापन
बिना लाइसेंस के ताजियादारों और कमेटी पर होगी कानूनी कारवाई

स्थानीय थाना परिसर में मुहर्रम पर्व कों लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें दोनों समुदाय के दर्जनों लोगों के साथ जनप्रतिनिधि शामिल हुए.

विज्ञापन

धनसोई. स्थानीय थाना परिसर में मुहर्रम पर्व कों लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें दोनों समुदाय के दर्जनों लोगों के साथ जनप्रतिनिधि शामिल हुए. त्यौहार को आपस में मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाये. बैठक में थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा मुहर्रम पर्व पर क्षेत्र में ताजिया जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य है. बिना लाइसेंस ताजिया नहीं रखी जायेगी,साथ ही जुलूस में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. अगर किसी कमेटी द्वारा जबरन डीजे बजाया जाता है तो डीजे को जब्त किया जायेगा. किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है. अफवाह फैलने पर इसकी जानकारी तुरंत थाना पुलिस को देना है. बैठक मेंबन्नी, खरहना, ककरिया, दुल्फा, सिकठी, जलालपुर समेत दर्जनों गावो के ताजियेदार और गणमान्य नागरिक समेत जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. बिना लाइसेंस के ताजिया निकालने पर रहेगा रोक सिमरी. स्थानीय थाना परिसर में बुधवार को मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता बीडीओ लोकेंद्र यादव ने की. बैठक में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने पर चर्चा की गयी. बीडीओ ने बैठक के दौरान कहा कि बिना लाइसेंस का ताजिया जुलूस नहीं निकाला जा सकता है. ताजिया जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए प्रबुद्ध जनों का सहयोग अपेक्षित है. वहीं थानाध्यक्ष ने कहा कि मुहर्रम पर्व के दौरान अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी. ताजिया जुलूस के दौरान वीडियो फोटोग्राफी करायी जायेगी. बैठक में मुखिया इम्तेयाज अंसारी, हसन अंसारी, अंगद सिंह, सुनील राय, अशोक राय सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
AMLESH PRASAD

लेखक के बारे में

By AMLESH PRASAD

AMLESH PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन