राजपुर. थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं कराया है. वैसे चिह्नित 85 लोगों का शस्त्र रद्द कर दिया गया है. जिला शस्त्र पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र के आलोक में पत्र जारी किया गया है कि आयुध अधिनियम 1959 आयुध नियमावली 2016 के प्रावधानों के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है. रद्द किये जाने के फलस्वरूप जो भी अनुज्ञप्ति धारी हैं. वह अपने संबंधित थाना में दो दिनों के अंदर अपना शस्त्र जमा करेंगे. जिसके लिए थाना अध्यक्ष को पत्र जारी किया गया है. जिसके आलोक में चौकीदार के माध्यम से संबंधित गांव में लोगों को इसकी सूचना दी जा रही है अपना शस्त्र जमा करें. विदित हो कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम पहले से ही किया जा रहा है. क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए थाना के तरफ से लगभग 800 से अधिक लोगों पर 107 के तहत कार्रवाई की गयी है. जिसमें से कुछ लोगों ने अपना बॉन्ड पत्र भी भर दिया है. थाना अध्यक्ष निवास कुमार ने बताया कि वैसे लोग जिन लोगों ने अभी तक अपने शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराया है या फिर शस्त्रधारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है. वैसे लोगों का लाइसेंस रद्द किया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

