बक्सर कोर्ट. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने बक्सर नगर थाना कांड संख्या 208/2023 में अभियुक्त रवि शाह उर्फ रोशन शाह पिता इस्लामुद्दीन शाह एवं संजय कुमार उर्फ वेणु पिता मदन चौधरी, दोनों निवासी शांति नगर को हेरोइन तस्करी के मामले में चार साल के कारावास की सजा सुनायी, न्यायालय ने अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. इस आशय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 17 अप्रैल, 2023 को पुलिस को सूचना मिली कि थाने के शांति नगर में हेरोइन की अवैध तस्करी की जा रही है. सूचना के बाद पुलिस ने तैयारी कर छापेमारी की, जहां अभियुक्त रवि शाह के पास छह पुड़िया हेरोइन (छह ग्राम से अधिक) बरामद किया गया था. अनुसंधान में पता चला कि दूसरा अभियुक्त संजय कुमार उर्फ वेणु हीरोइन की तस्करी में संलिप्त है. सुनवाई में कुल छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन की तरफ से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को उक्त सजा सुनायी गयी. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे.
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