बक्सर. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दायर परिवादों के सफलतापूर्वक निष्पादन में बक्सर जिला को अगस्त माह में पूरे बिहार में तृतीय स्थान पर एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय डुमरांव को संपूर्ण बिहार में प्रथम स्थान एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय बक्सर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को पूरे बिहार में 6 जून 2016 को लागू किया गया है. इस अधिनियम के अन्तर्गत आम जनों द्वारा दायर किये गये परिवाद पर सुनवाई कर उनके शिकायतों का निपटारा किया जाता है. इस अधिनियम की खासियत है कि परिवादी और लोक प्राधिकार को आमने-सामने बैठाकर परिवादों का सफलातापूर्वक निष्पादन किया जाता है. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी पटना द्वारा प्रत्येक महीने जिलावार एवं कार्यालयवार रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है. इसी क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी पटना से प्रतिवेदित किया गया है कि माह अगस्त में बक्सर अनुमंडल के परिवादों को सफलातापूर्वक निष्पादन में संपूर्ण बिहार में प्रथम एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है. इसी प्रकार अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय बक्सर को तृतीय स्थान एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय डुमरांव को प्रथम स्थान माह अगस्त में संपूर्ण बिहार में प्राप्त हुआ है.
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