डॉक्टरों को भी देनी होगी दक्षता परीक्षा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Nov 2016 8:47 AM (IST)
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बक्सर : जिले में दो दर्जन से भी अधिक निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित है, लेकिन नये वर्ष से ही एक दो केंद्रों को छोड़ कर उक्त सभी केंद्रों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक साल तक किसी रेडियोलॉजिस्ट के निर्देशन में कार्य का अनुभव प्राप्त कर एमबीबीएस डिग्रीधारी […]
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बक्सर : जिले में दो दर्जन से भी अधिक निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित है, लेकिन नये वर्ष से ही एक दो केंद्रों को छोड़ कर उक्त सभी केंद्रों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक साल तक किसी रेडियोलॉजिस्ट के निर्देशन में कार्य का अनुभव प्राप्त कर एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सक अब सरकारी आदेश के कारण अल्ट्रासाउंड व सोनोग्राफी का केंद्र नहीं खोल सकेंगे. साथ ही, नये अल्ट्रासाउंड केंद्र खोलने का लाइसेंस अब निर्गत नहीं किया जा सकता है. इसी कारण केंद्र सरकार के निर्देशानुसार एमबीबीएस डिग्री धारी या अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर संचालित करनेवाले लोगों को अपनी दुकान एक जनवरी, 2017 के बाद से बंद करनी पड़ेगी. सरकार ने अल्ट्रासाउंड केंद्र खोलने के लिए ऐसे डॉक्टरों को भारतीय चिकित्सा परिषद से प्रमाणित किसी भी संस्थान से छह माह का सर्टिफिकेट कोर्स करना आवश्यक निर्धारित किया है. इसके लिए अल्ट्रासाउंड जांच करनेवालों का दक्षता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा.
दक्षता परीक्षा के ये होंगे फायदे :
जिले में अधिकतर अल्ट्रासाउंड केंद्र सहायकों के द्वारा ही संचालित होते हैं, जिसके द्वारा की गयी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहता है. दक्षता परीक्षा से अयोग्य अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट बाहर हो जायेंगे. विषयवस्तु के जानकार ही केवल मरीजों की जांच कर पायेंगे. इससे स्वास्थ्य परीक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा़
दक्षता परीक्षा में फेल से होंगे परेशान :छह माह का अल्ट्रासाउंड कोर्स करनेवाले सभी डॉक्टरों को लिखित व प्रैक्टिकल की परीक्षा में शामिल व पास होना आवश्यक है. दक्षता परीक्षा में फेल होनेवाले चिकित्सकों के केंद्र बंद हो जायेंगे. इस नये नियम के लागू होने पर सबसे ज्यादा प्रभाव निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर पड़ेगा. क्योंकि उनका सारा सेटअप परीक्षा पास किये बिना बेकार हो जायेगा. जबकि सरकारी चिकित्सक भी बिना दक्षता परीक्षा पास किये अल्ट्रासाउंड जांच नहीं कर सकते हैं.
जांच के लिए निगरानी टीम का होगा गठन
सरकार के निर्देशों का पालन होगा. इसके लिए सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालकों को नोटिस निर्गत कर सरकार के निर्देशों से अवगत कराया जायेगा. इसकी मॉनेटरिंग के लिए विशेष टीम गठित की जायेगी. बिना लाइसेंस के केंद्र संचालित करनेवालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
डॉ ब्रज कुमार सिंह, सीएस, बक्सर
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