केस डायरी नहीं देनेवाले दारोगा पर लगा जुर्माना
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :20 Oct 2016 12:45 AM (IST)
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जिला जज ने दारोगा पर लगाया एक हजार का आर्थिक दंड कोर्ट के तीन बार के आदेश के बाद दारोगा ने नहीं सौंपी डायरी बक्सर, कोर्ट : कोर्ट के आदेश के बावजूद समय पर केस डायरी नहीं सौंपना एक दारोगा को काफी महंगा पड़ गया. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए दारोगा पर जुर्माना […]
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जिला जज ने दारोगा पर लगाया एक हजार का आर्थिक दंड
कोर्ट के तीन बार के आदेश के बाद दारोगा ने नहीं सौंपी डायरी
बक्सर, कोर्ट : कोर्ट के आदेश के बावजूद समय पर केस डायरी नहीं सौंपना एक दारोगा को काफी महंगा पड़ गया. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए दारोगा पर जुर्माना ठोंक दिया. इसके तहत जिला जज प्रदीप कुमार मलिक द्वारा दारोगा कमलेश कुमार पर एक हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. कोर्ट ने 24 अक्तूबर तक दारोगा को राशि जमा करने का रसीद प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है.
लोक अभियोजक नंदगोपाल प्रसाद ने बताया कि डुमरांव थाना के चोरी एक मामले में जेल में बंद आरोपित अरमान अंसारी के मामले की सुनवाई में जिला व सत्र न्यायाधीश द्वारा केस डायरी की मांग की गयी थी. इसको लेकर जिला जज द्वारा तीन बार डायरी सौंपने का आदेश दिया गया. कोर्ट के बार-बार के आदेश के बावजूद डुमरांव थाना के दारोगा व केस के जांच अधिकारी कमलेश कुमार द्वारा डायरी प्रस्तुत नहीं की गयी.
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान भी दारोगा द्वारा डायरी नहीं सौंपी गयी, तो जिला जज ने दारोगा पर एक हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया. लोक अभियोजक ने बताया कि सुनवाई के बाद करीब दो बजे दारोगा डायरी को कोर्ट में प्रस्तुत किये. लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में अब 24 अक्तूबर को सुनवाई की जायेगी. उस दौरान दारोगा को सशरीर उपस्थित होकर पैसा जमा करने का रसीद सौंपना होगा. वहीं, न्यायालय के इस आदेश से पुलिस महकमें में चर्चा का विषय बन गया है.
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