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पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहने पर भी बरकरार रहेगी उम्मीदवारी

राज्य निर्वाचन आयोग ने भेजा सभी जिलाधिकारियों को पत्र कहा, नामांकन के बाद सूची में नाम दर्ज कर आयोग को भेजें रिपोर्ट नामांकन को लेकर ऐसी समस्याओं से हो रही थी परेशानी बक्सर : पंचायत चुनाव में अगर किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा निर्वाचन, 2015 में मतदाता सूची में शामिल होने के बावजूद पंचायत की […]

राज्य निर्वाचन आयोग ने भेजा सभी जिलाधिकारियों को पत्र

कहा, नामांकन के बाद सूची में नाम दर्ज कर आयोग को भेजें रिपोर्ट
नामांकन को लेकर ऐसी समस्याओं से हो रही थी परेशानी
बक्सर : पंचायत चुनाव में अगर किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा निर्वाचन, 2015 में मतदाता सूची में शामिल होने के बावजूद पंचायत की प्रवृत्त मतदाता सूची में नहीं है, फिर भी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों का नामांकन अयोग्य नहीं समझा जायेगा और न ही नामांकन को अस्वीकार किया जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने इस आशय का पत्र सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया है.
जिसमें स्पष्ट है कि ऐसे कारणों से कई लोगों को पंचायत चुनाव में नामांकन करने में परेशानी हो रही है.ऐसे व्यक्तियों को नामांकन लेने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी संतुष्ट होने के बाद मतदाता सूची में उसके नाम को जोड़ते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त कर लेंगे, ताकि वैसे व्यक्तियों का निर्वाचन वैध हो सके.
पत्र में बताया गया है कि बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 की धारा 126 के प्रावधान के तहत राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की उस क्षेत्र में उस समय लागू निर्वाचक नामावली या नामावलियों का उतना भाग जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संंबंधित है में जिन व्यक्तियों का नाम निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे वे सभी व्यक्ति संबंधित पंचायत निर्वाचन में निर्वाचक होंगे.

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