हत्या के मामले में आजीवन कारावास

बक्सर, कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने हत्या के मामले में अभियुक्त रवि शंकर केसरी को दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं पांच हजार जुर्माने की सजा सुनायी है. मामला 2.9.2013 का है. जब जवाहर लाल केसरी के दामाद रवि शंकर केसरी ने उन्हीं के घर में घुस कर छूरा मार दिया […]
बक्सर, कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने हत्या के मामले में अभियुक्त रवि शंकर केसरी को दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं पांच हजार जुर्माने की सजा सुनायी है. मामला 2.9.2013 का है. जब जवाहर लाल केसरी के दामाद रवि शंकर केसरी ने उन्हीं के घर में घुस कर छूरा मार दिया था, जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गये थे. बाद में इलाज के क्रम में पटना में उनकी मौत हो गयी. इसको लेकर एक प्राथमिकी डुमरांव थाने में दर्ज की गयी थी, जिसमें पीडि़त ने मरने से पूर्व पुलिस को बयान दिया था कि उसका दामाद दूसरी शादी करना चाहता है,
जिसका मैं विरोध करता हूं. घटना के दिन पीडि़त एवं अभियुक्त बक्सर न्यायालय में भी आये थे, जिसके बाद घर पहुंचते ही अभियुक्त ने उन्हें छुरा मार दिया.
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