बैंक को लौटाने होंगे पांच हजार सूद के साथ पैसे

Published at :19 Dec 2015 12:47 AM (IST)
विज्ञापन
बैंक को लौटाने होंगे पांच हजार सूद के साथ पैसे

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक फैसले में विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला परिवाद पत्र संख्या 41/2014 से संबंधित है, जहां परिवादी नागेंद्र प्रसाद ने विपक्षी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, पैक्स में पैसे जमा किये थे. लेकिन, बार-बार पैसे मांगने के बावजूद उसके पैसे को नहीं लौटाया गया. फोरम ने […]

विज्ञापन

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक फैसले में विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला परिवाद पत्र संख्या 41/2014 से संबंधित है, जहां परिवादी नागेंद्र प्रसाद ने विपक्षी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, पैक्स में पैसे जमा किये थे. लेकिन, बार-बार पैसे मांगने के बावजूद उसके पैसे को नहीं लौटाया गया. फोरम ने विपक्षी रघुराज सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, चेयरमैन, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को परिवादी के जमा 15 हजार रुपये को 5 हजार रुपये हर्जाना के साथ देने होंगे़

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन