बैंक को लौटाने होंगे पांच हजार सूद के साथ पैसे

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक फैसले में विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला परिवाद पत्र संख्या 41/2014 से संबंधित है, जहां परिवादी नागेंद्र प्रसाद ने विपक्षी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, पैक्स में पैसे जमा किये थे. लेकिन, बार-बार पैसे मांगने के बावजूद उसके पैसे को नहीं लौटाया गया. फोरम ने […]
बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक फैसले में विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला परिवाद पत्र संख्या 41/2014 से संबंधित है, जहां परिवादी नागेंद्र प्रसाद ने विपक्षी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, पैक्स में पैसे जमा किये थे. लेकिन, बार-बार पैसे मांगने के बावजूद उसके पैसे को नहीं लौटाया गया. फोरम ने विपक्षी रघुराज सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, चेयरमैन, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को परिवादी के जमा 15 हजार रुपये को 5 हजार रुपये हर्जाना के साथ देने होंगे़
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