बीमा कंपनी पर चार लाख 60 हजार का जुर्माना
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Jun 2015 7:18 AM (IST)
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बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी की सेवा में त्रुटि पाते हुए परिवादी को चार लाख 60 हजार रुपये चुकाने का आदेश दिया है. मामला परिवाद पत्र संख्या 15/2011 से संबंधित है. सिकरौल थाना क्षेत्र के जितवाडीह निवासी विजय कुमार सिंह ने पूजा ट्रैक्टर से महिंद्रा टरबो ट्रैक्टर खरीदा था, जिसका बीमा […]
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बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी की सेवा में त्रुटि पाते हुए परिवादी को चार लाख 60 हजार रुपये चुकाने का आदेश दिया है. मामला परिवाद पत्र संख्या 15/2011 से संबंधित है. सिकरौल थाना क्षेत्र के जितवाडीह निवासी विजय कुमार सिंह ने पूजा ट्रैक्टर से महिंद्रा टरबो ट्रैक्टर खरीदा था, जिसका बीमा विपक्षी बजाज एलियांज से कराया था.
बीमा की अवधि पांच मार्च 2010 से चार मार्च 2011 तक था. इसी बीच दिनांक 29 अप्रैल 2010 को उक्त ट्रैक्टर की चोरी हो गयी. ट्रैक्टर चोरी की प्राथमिकी पीड़ित द्वारा सिकरौल थाने में दर्ज करायी गयी. सभी कागजात को परिवादी ने बीमा कंपनी के यहां जमा किया, लेकिन बीमा कंपनी राशि की भुगतान नहीं की. अंत में परिवादी शिकायत पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार लगायी, जहां कोर्ट ने आदेश दिया.
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