सड़क पर गिराया मटेरियल तो जब्ती के साथ होगा जुर्माना

Updated at : 08 Jul 2018 2:06 AM (IST)
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सड़क पर गिराया मटेरियल तो जब्ती के साथ होगा जुर्माना

सड़क किनारे ठेला व फुटकर विक्रेता पर भी कार्रवाई की बात बक्सर : मकान निर्माण के दौरान सड़क पर मटेरियल गिरानेवाले अब सावधान हो जाएं. नगर पर्षद ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. जरूरत पड़ी तो ऐसे मटेरियल को नगर पर्षद जब्त भी कर सकता है. मकान निर्माण […]

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सड़क किनारे ठेला व फुटकर विक्रेता पर भी कार्रवाई की बात

बक्सर : मकान निर्माण के दौरान सड़क पर मटेरियल गिरानेवाले अब सावधान हो जाएं. नगर पर्षद ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. जरूरत पड़ी तो ऐसे मटेरियल को नगर पर्षद जब्त भी कर सकता है. मकान निर्माण के दौरान सड़क पर बालू, गिट्टी व छड़ गिराने पर अधिकतम एक हजार की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली जायेगी. नगर पर्षद के इस कार्रवाई पर व्यवधान उत्पन्न करनेवालों के खिलाफ नगर पर्षद प्राथमिकी भी दर्ज कर सकता है. इस कार्य को पूरा करने को लेकर नगर पर्षद ने अपने दो कर दारोगाओं को नियुक्त किया है. दोनों कर दारोगा सिटी मैनेजर की देखरेख में नगर पर्षद क्षेत्र का प्रतिदिन गश्त लगायेंगे और जिस स्थान पर मकान से संबंधित मटेरियल गिरा हुआ पाया गया, उस स्थान की जानकारी सीधे सिटी मैनेजर को देंगे.
पहले तो संबंधित मकान मटेरियल के स्वामी को यह तय समयसीमा के भीतर मौके से हटा लेने की चेतावनी दी जायेगी अगर नहीं माने तो संबंधित उनसे जुर्माने की राशि वसूली जायेगी.
शनिवार से शुरू हो गयी कार्रवाई : शनिवार से नगर पर्षद ने अपने इस अभियान की शुरुआत कर दी है. नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह अपनी टीम के साथ सड़क पर उतर कर सड़क पर अनाधिकृत रूप से लगे फल व सब्जी के ठेलों को चेतावनी देते हुए हटाया. टीम में सिटी मैनेजर अनिल कुमार, वरीय पदाधिकारी यशवंत सिंह, कर दारोगा सहित कई अन्य लोग शामिल थे. उन्होंने कहा कि भविष्य में पुन: सड़क किनारे देखे गये तो जुर्माने की राशि वसूली जायेगी. नगर पर्षद पदाधिकारी ने बताया कि शहर में आये दिन यातायात व्यवस्था में आ रही गड़बड़ी को दुरुस्त कराने को लेकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है.
सड़क पर भवन व मकान निर्माण के दौरान लोगबाग बगैर किसी जानकारी के सड़क किनारे बहुतयात मात्रा में मकान से संबंधित मटेरियल गिरा देते हैं, जो एक तरह से गैरकानूनी है. इससे अतिक्रमण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है. ऐसा करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. नगर पर्षद इससे संबंधित सूचना माइकिंग के माध्यम से भी शहरवासियों को देगी.
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