हत्या में छह को आजीवन कारावास

Updated at : 19 Jan 2018 4:37 AM (IST)
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हत्या में छह को आजीवन कारावास

फैसला. भूमि विवाद में गोली मारकर की गयी थी हत्या बक्सर कोर्ट : एफटीसी प्रथम अरुण कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने हत्या के मामले में नामजद सभी छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. लगाये गये जुर्माने की राशि में से […]

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फैसला. भूमि विवाद में गोली मारकर की गयी थी हत्या

बक्सर कोर्ट : एफटीसी प्रथम अरुण कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने हत्या के मामले में नामजद सभी छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. लगाये गये जुर्माने की राशि में से आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जायेगी. उक्त मामला डुमरांव थाना के चिलहरी गांव से संबंधित है, जहां भूमि विवाद को लेकर की गयी फायरिंग में मृत्युंजय कुमार की मौत हो गयी थी, जिसके बाद डुमरांव थाना में मृतक के चाचा विनोद सिंह ने कांड संख्या 232 सन 2016 दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने पुलिस को बताया कि अपने गांव में बोरिंग के पास जमीन खरीदी गयी थी,
जहां 30 अगस्त, 2016 को दूसरे पक्ष द्वारा जमीन की जबरन जुताई की जाने लगी, जिसका सूचक के परिवार के लोगों ने विरोध किया. इसके बाद हथियारों से लैस अभियुक्तों ने अंधाधुंध फायरिंग की. गोलीबारी की घटना में मौके पर मौजूद मृत्युंजय कुमार की मौत गोली लगने से हो गयी थी. उक्त मामले में उसी गांव के रहनेवाले निलेश कुमार उर्फ खखनू, शिवजी राय, हरेंद्र राय, धर्मवीर राय, अजय राय तथा राणा राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उक्त मामले की सुनवाई में कुल 11 गवाहों की गवाही कलम दर्ज करायी गयी. दोनों पक्षों की दलीलों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाया, जिसके बाद अभियुक्त निलेश कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं अन्य अभियुक्त शिवजी राय, हरेंद्र राय, धर्मवीर राय, अजय राय एवं राणा राय को भादवि की धारा 302 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. न्यायालय ने जुर्माने की राशि में से आधा राशि को पीड़ित परिवार को देने का भी आदेश सुनाया है. उक्त मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह एवं सहयोगी ददन जी सिन्हा ने बहस में हिस्सा लिया.
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