नलकूप लगाने के बाद सरकार देगी अनुदान
Updated at : 11 Sep 2017 9:56 AM (IST)
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किसानों को 35 हजार रुपये दिया जा रहा अनुदान बक्सर : किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. नलकूप लगाने पर सरकार उनको अनुदान देगी. सरकार कृषि के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चला रही है. सिंचाई के समुचित प्रबंध के लिए लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का […]
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किसानों को 35 हजार रुपये दिया जा रहा अनुदान
बक्सर : किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. नलकूप लगाने पर सरकार उनको अनुदान देगी. सरकार कृषि के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चला रही है. सिंचाई के समुचित प्रबंध के लिए लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत नलकूप लगानेवाले किसानों को अनुदान दिया जा रहा है. 230 फुट से अधिक बोरिंग करानेवाले किसानों को 35 हजार अनुदान दिया जा रहा है. वहीं, 230 फुट से कम बोरिंग पर सौ रुपये प्रति फुट की दर से अनुदान देने का प्रावधान है.
नया नलकूप लगाने के लिए किसानों से आवेदन लिया जा रहा है, लेकिन सिंचाई के बेहतर प्रबंध के लिए नया नलकूप लगाने की इस योजना का विभागीय स्तर पर समुचित प्रचार-प्रसार नहीं किया जा रहा है. प्रचार-प्रसार के अभाव में किसान नया नलकूप लगाने के लिए आवेदन बहुत ही कम जमा कर पा रहे हैं.
230 फुट से गहरा नलकूप लगाने पर मिलेंगे 35 हजार रुपये
लघु सिंचाई विभाग के अभियंता रवि कुमार ने बताया कि शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत 230 फुट से अधिक गहराई पर बोरिंग करानेवाले किसानों को 35 हजार अनुदान दिया जाता है. इस बार विभाग ने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है. जितना आवेदन प्राप्त होगा, जांच कर सभी को स्वीकृत किया जायेगा. इसके लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन लिया जाता है.
जमा करने होंगे ये दस्तावेज : बिहार शताब्दी निजी नलकूप लगाने के लिए किसान सलाहकारों के मध्यम से आवेदन प्राप्त किये जाते हैं, लेकिन किसान सलाहकारों की मनमानी के कारण नलकूप लगाने की योजना पूर्णत: धरातल पर नहीं उतर पा रही है. नलकूप लगाने के लिए किसान को आवेदन के साथ भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र, जमीन की रसीद, पहचानपत्र, बैंक खाता आवेदन के साथ संलग्न कर देना होगा. किसान प्रखंड कृषि कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं.
नलकूप लगाने के बाद मिलेगी अनुदान की राशि : किसानों को नलकूप लगाने के बाद ही अनुदान की राशि मिलेगी. प्रखंड कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देने के बाद किसानों को नलकूप लगाने के लिए स्वीकृति मिल सकेगी. किसान खेतों में नलकूप लगा सकते हैं, जिसका फोटो कृषि कार्यालय में देना होता है. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद लघु सिंचाई विभाग के अफसर नलकूप का निरीक्षण कर राशि भुगतान करने की अनुशंसा करते हैं.
लघु सिंचाई विभाग द्वारा अनुदान की राशि आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक महज डेढ़ सौ आवेदन ही नलकूप लगाने को लेकर आये हैं.
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